GST 2.0: देश के आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सरकार ने दिवाली से पहले GST दरों में बड़ा सुधार करते हुए 100 से ज्यादा वस्तुओं पर टैक्स घटा दिया है। बुधवार को नई दिल्ली में हुई GST काउंसिल की 56वीं बैठक में यह ऐलान किया गया। नए GST रेट्स 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। इस बदलाव का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा क्योंकि दैनिक उपयोग की वस्तुएं, खाद्य उत्पाद, हेल्थ प्रोडक्ट्स और कई सेवाएं सस्ती हो जाएंगी। हालांकि, लग्जरी वाहनों, तंबाकू, कैफीन युक्त पेयों और कुछ मनोरंजन सेवाओं पर टैक्स बढ़ाया गया है।
खाने-पीने की चीजें सस्ती
- रसोई से जुड़ी वस्तुओं पर टैक्स में भारी कटौती की गई है:
- तेल, घी, मक्खन, मांस, मछली और डेयरी उत्पादों पर टैक्स अब 12%-18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
- पास्ता, बिस्किट, कॉर्न फ्लेक्स, चॉकलेट और कोको उत्पाद भी अब 5% टैक्स स्लैब में आ गए हैं।
- फलों का रस, नारियल पानी, सूखे मेवे, जैम-जेली और मुरब्बा भी सस्ते होंगे।
- पैकेज्ड रोटी, चपाती, पिज्जा ब्रेड और खाखरा पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा।
घरेलू और पर्सनल केयर आइटम्स में राहत
- हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम और टॉयलेट सोप पर टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
- सामान्य किचन और टेबलवेयर, जैसे लकड़ी, लोहा, तांबा या प्लास्टिक के बर्तन अब 5% टैक्स स्लैब में होंगे।
- बच्चों की नैपकिन, दूध की बोतलें, शिशु उत्पाद, और स्टेशनरी जैसे पेंसिल, शार्पनर, चॉक अब या तो 5% टैक्स में हैं या टैक्स फ्री हो गए हैं।
- सिलाई मशीनें, हैंडबैग, छाते, मोमबत्तियां, बांस के फर्नीचर आदि पर भी टैक्स घटा है।
इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर राहत
- एसी, डिशवॉशर, LED/LCD टीवी, प्रोजेक्टर और मॉनिटर अब 28% की बजाय 18% टैक्स स्लैब में होंगे।
कृषि क्षेत्र के लिए खुशखबरी
- ट्रैक्टर, टायर, सिंचाई उपकरण, कृषि मशीनरी और कीटनाशक पर टैक्स 12-18% से घटाकर 5% किया गया है।
- हाइड्रोलिक पंप और कंपोस्टिंग मशीनें भी अब सस्ती हो जाएंगी।
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हेल्थकेयर सेवाओं पर जीरो टैक्स
- हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस को पूरी तरह टैक्स फ्री किया गया है।
- थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, मेडिकल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सर्जिकल दस्ताने पर टैक्स अब 5% होगा।
- कई जरूरी और दुर्लभ बीमारियों की दवाएं भी अब टैक्स फ्री या 5% स्लैब में लाई गई हैं।
वाहन और ऑटो सेक्टर
- छोटी कारें, कमर्शियल वाहन, एम्बुलेंस और 350cc से कम की बाइक पर टैक्स 28% से घटाकर 18% किया गया है।
- बड़ी बाइक (>350cc), SUV, लग्जरी व हाइब्रिड कारें अब 40% टैक्स के दायरे में होंगी।
- साइकिल और पैडल तिपहिया वाहन भी अब 5% टैक्स स्लैब में आ गए हैं।
तंबाकू और एनर्जी ड्रिंक्स महंगे
- सिगरेट, सिगार और तंबाकू उत्पादों पर टैक्स 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।
- कैफीनयुक्त और कार्बोनेटेड पेय जैसे एनर्जी ड्रिंक्स पर भी अब 40% टैक्स लगेगा।
- हालांकि, पारंपरिक बीड़ी पर टैक्स 28% से घटाकर 18% किया गया है।
- पौधे आधारित दूध और फलों के गूदे से बने पेय अब सिर्फ 5% टैक्स में मिलेंगे।
कपड़े और फैब्रिक सेक्टर पर राहत और बोझ दोनों
- 2,500 तक के रेडिमेड कपड़े और सिलाई धागे पर टैक्स 5% कर दिया गया है।
- लेकिन 2,500 से ऊपर के कपड़े अब 18% टैक्स स्लैब में चले गए हैं।
शिक्षा और स्टूडेंट्स को बड़ी राहत
- अभ्यास पुस्तिकाएं, लैब नोटबुक, चार्ट, मैप, पेंसिल, शार्पनर और चॉक को टैक्स फ्री कर दिया गया है।
- जबकि ग्राफिक कागज पर टैक्स 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है।
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हस्तशिल्प और कलाकृति पर राहत
- लकड़ी, धातु, कॉर्क की कलाकृतियां, हस्तशिल्प लैंप, पेंटिंग, और प्राचीन मूर्तियां अब 5% टैक्स स्लैब में होंगी।
- हाथ से बना कागज और पेपरबोर्ड भी सस्ता होगा।
निर्माण सामग्री पर कटौती
- टाइल्स, ईंट, पत्थर जड़ाई और सीमेंट पर टैक्स घटाकर 5%-18% कर दिया गया है।
ऊर्जा और पर्यावरणीय उत्पाद
- सोलर कुकर, पैनल, बायोगैस, ईंधन सेल वाहनों पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
- लेकिन कोयला, लिग्नाइट और पीट पर टैक्स 5% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है।
सर्विस सेक्टर में भी बदलाव
- 7,500 से कम का होटल रूम किराया अब 5% टैक्स स्लैब में होगा।
- सिनेमा टिकट (100 से कम) और सौंदर्य सेवाएं भी सस्ती हुई हैं।
- कैसीनो, जुआ, सट्टा और रेस क्लब में एंट्री पर टैक्स 40% हो गया है।
- क्रिकेट मैच टिकट (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) अब 18% टैक्स स्लैब में होंगे।
आम आदमी को राहत, लग्जरी को झटका
GST काउंसिल के इस फैसले से खाद्य पदार्थ, हेल्थ केयर, कृषि, शिक्षा और घरेलू उपयोग की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं लग्जरी वाहन, तंबाकू, एनर्जी ड्रिंक्स और हाई-एंड सेवाओं पर टैक्स बढ़ाकर सरकार ने साफ संकेत दिया है कि वह विलासिता और हानिकारक उत्पादों पर अंकुश लगाना चाहती है।ये नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।