गड़बड़ी मिली तो SIR रद्द करेंगे…’, सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी, कहा- बिहार पर जो फैसला देंगे, वही पूरे देश पर लागू होगा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को एक अहम टिप्पणी में कहा कि अगर बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान चुनाव आयोग द्वारा किसी भी तरह की गैरकानूनी प्रक्रिया अपनाई गई है, तो पूरा संशोधन अभियान रद्द किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देशभर में चल रही सभी SIR प्रक्रियाओं पर लागू होगा। अदालत ने साथ ही यह उम्मीद जताई कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था होने के नाते कानून और नियमों का पालन कर रहा है।

आधार कार्ड को लेकर फिर उठा विवाद

बिहार में मतदाता सूची संशोधन के दौरान आधार कार्ड की मान्यता को लेकर फिर से विवाद खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह आदेश दिया था कि आधार को 12वें वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए, लेकिन शिकायतें सामने आईं कि कुछ चुनाव अधिकारियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन यह पहचान और निवास का वैध दस्तावेज जरूर है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

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7 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई और अंतिम बहस के लिए 7 अक्टूबर की तारीख तय की है। अदालत ने कहा कि वह इस पूरी प्रक्रिया पर गंभीरता से विचार कर रही है और यदि यह साबित हुआ कि चुनाव आयोग द्वारा नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद बिहार समेत अन्य राज्यों में चल रहे संशोधन अभियानों पर भी असर पड़ सकता है।

विपक्ष ने उठाए निष्पक्षता पर सवाल

इस पूरी प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि बिना समुचित जांच के कई असली मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। विपक्ष का कहना है कि नाम जोड़ने के लिए आयोग ने 11 दस्तावेजों को वैध माना है, लेकिन आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले आधार कार्ड को शामिल नहीं किया गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को विपक्ष ने अपनी आशंकाओं की पुष्टि बताया है।

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