लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने लोकहित को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। अगले 6 महीनों तक सभी सरकारी और सार्वजनिक सेवाओं में हड़ताल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।
हड़ताल पर 6 महीने का प्रतिबंध
प्रमुख सचिव (नियुक्ति एवं कार्मिक) IAS एम. देवराज ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार 6 महीने की अवधि में किसी भी प्रकार की हड़ताल, धरना, कार्य बहिष्कार या सेवाओं में बाधा उत्पन्न करने वाली गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
सरकार का उद्देश्य
सरकार ने लोकहित और आम जनता को सुविधाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और अन्य सार्वजनिक सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारियों पर यह आदेश लागू होगा।
आदेश की मुख्य बातें
– अगले 6 महीने तक किसी भी सरकारी या सार्वजनिक सेवा में हड़ताल नहीं होगी।
– हड़ताल, वर्क फ्रॉम होम बहिष्कार, धरना-प्रदर्शन आदि पर रोक।
– सेवाओं में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने पर सख्त कार्रवाई।
– आदेश तत्काल प्रभाव से लागू।
यह फैसला उन विभागों में जहां पहले से ही कर्मचारियों की हड़ताल या आंदोलन की चर्चा चल रही थी, वहां तुरंत प्रभावी होगा।
सरकार का मानना है कि जनसेवा से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए। इस अवधि के दौरान कर्मचारियों की मांगों पर सार्थक चर्चा के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा।
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