लोकसभा चुनाव 2019 में उत्तर प्रदेश के रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी रहीं जया प्रदा (Jaya prada) ने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर कर रामपुर से सपा सांसद आजम खां की सांसदी को चुनौती दी है। जया प्रदा ने रामपुर से सपा सांसद पर यह आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की है कि आजम खान लाभ के दो पदों पर आसीन हैं। ऐसे में आजम खान का निर्वाचन रद्द करने के साथ ही जया प्रदा को रामपुर से सांसद घोषित किया जाए।
लाभ के दो पदों पर नहीं रह सकते आजम
याचिका में जया प्रदा (Jaya prada) के वकील अशोक पांडेय ने कोर्ट से गुजारिश की है कि आजम खान से यह पूछा जाए कि मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय के कुलपति होने के नाते वे जब लाभ के दूसरे पद के लिए अयोग्य हैं, तब किस कानूनी अधिकार से संसद सदस्य का पदभार संभाले हुए हैं। जया प्रदा की याचिका में दलील दी गई है कि यह तय नियम है कि एक ही व्यक्ति लाभ के दो पदों पर नहीं रह सकता। लिहाजा आजम खान की कुलपति सीट को रद्द कर याची को रामपुर लोकसभा का सांसद घोषित किया जाए।
जया प्रदा की इस याचिका के लिए राज्यसभा सांसद अमर सिंह भी वकील हैं। वकील अशोक पांडेय ने बताया कि अमर सिंह ने याचिका पर दस्तखत करने के साथ ही वकालतनामा भी दाखिल किया है। अमर सिंह ने वकालत करने के लिए 1984 में पंजीकरण कराया था और यह पहली बार है जबकि बतौर वकील वे सामने आए हैं।
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