समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान (Azam Khan) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को डूंगरपुर बस्ती केस में सपा नेता को 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आजम खान पर 14 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
तीन मामलों में कोर्ट ने अब तक सुनाया फैसला
कोर्ट ने आजम खान को 29 मई को दोषी माना था। जानकारी के अनुसार, आजम खान को 392, 452, 504, 506 और 120 बी के तहत दोषी पाया गया है। बड़ी बात ये है कि डूंगरपुर बस्ती मामले में आजम खान पर कई केस दर्ज किए गए थे, जिसमें से 3 मामलों में कोर्ट ने अब तक फैसला सुनाया है। दो में आजम खान बरी किए जा चुके हैं। वहीं, एक मामले में उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई है।
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ये है पूरा मामला
डूंगरपुर मामला 2016 का है, जब यूपी में सपा की सरकार थी। रामपुर में पुलिस लाइन के पास डूंगरपुर में आसरा कॉलोनी बनाई गई थी। कॉलोनी बनने से पहले कुछ लोगों के यहां घर बने हुए थे। जिन्हें अवैध करार देकर 2016 में बुलडोजर से गिरा दिया गया था। इस दौरान जमकर विवाद हुआ। आरोप है कि दरोगा फिरोज ने फायर भी किया। मारपीट भी की थी। साथ ही अबरार पुत्र नन्हें खां की वाशिंग मशीन, सोना-चांदी और 5 हजार रुपए लूट ले गए थे।
तोड़े गए घरों के पीड़ित मालिकों ने भाजपा की सरकार आने पर साल 2019 में थाना गंज में मुकदमे दर्ज कराए। पीड़ितों की तरफ से 12 मुकदमे दर्ज कराए गए थे। अलग-अलग मुकदमों में इल्जाम था कि तत्कालीन सपा सरकार में आजम खान के इशारे पर पुलिस और सपाइयों ने डूंगरपुर में सरकारी आवास बनाने के लिए उनके घरों को जबरन गिराया। उनका सामान लूट लिया। घरों पर बुलडोजर चलाया गया। पुलिस ने जांच के दौरान इन मुकदमों में आजम को भी आरोपी बनाया। बाद में आजम खान के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई थी।
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शासकीय अधिवक्ता सीमा सिंह राणा ने बताया- यह मामला 2019 में दर्ज हुआ था। जबकि 2016 की घटना थी। वादी का आरोप था, उनके घर में घुसकर जान से मारने की कोशिश की गई। लूटपाट की गई। घर को जबरन खाली करवाया गया, बुलडोजर से घर तोड़ दिया गया। जज ने आजम को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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