लोकसभा में पास हुआ SPG संशोधन बिल, सिर्फ PM को मिलेगी सुरक्षा, पूर्व पीएम के परिवार को केवल 5 साल

बुधवार को दोपहर करीब 2 बजे गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने एसपीजी बिल (SPG amendment bill) लोकसभा में पेश किया. जिसके बाद बिल पर विस्तृत चर्चा हुई. सदन के तमाम सदस्यों ने बिल पर अपने विचार व्यक्त किए. चर्चा के अंत में गृह मंत्री ने अपना जवाब पेश किया. जिसके बाद बिल को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया जो कि ध्वनिमत से पारित हो गया. गृहमंत्री ने कहा कि एसपीजी बिल में एक परिवार के हिसाब से फेरबदल नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के हिसाब से किया गया है. शाह ने कहा कि बाकी प्रधानमंत्री पर चिंता व्यक्त नहीं करते आप पर केवल परिवार के लिए करते हैं. उन्होंने कहा कि एसपीजी बिल में संशोधन का असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी पड़ेगा.


गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि एसपीजी अधिनियम संशोधन विधेयक लाने का मकसद एसपीजी और प्रभावी बनाना और कानून के मूल उद्देश्य को बहाल करना है. विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी अधिनियम संशोधन विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिये रखते हुए शाह ने कहा कि एसपीजी का गठन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए किया गया था और दुनिया के कई देशों में उनके शासनाध्यक्षों की सुरक्षा के मकसद से ऐसे ही विशिष्ट सुरक्षा इकाई बनाई गई हैं. गृह मंत्री ने कहा कि इस विधेयक को लाने का मकसद एसपीजी को और प्रभावी बनाना है और यह देखना है कि उसके काम में किसी भी तरह की कोई कोताही न हो. उन्होंने कहा कि इसका मकसद कानून के मूल उद्देश्य को बहाल करना है. अतीत में सरकारों ने कई बार कानून में संशोधन किया.


अमित शाह ने कहा, ”मैं जो संशोधन लेकर आया हूं, उसके तहत एसपीजी सुरक्षा सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके साथ उनके आवास में रहने वालों के लिए ही होगी तथा सरकार द्वारा आवंटित आवास पर रहने वाले पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार को पांच साल की अवधि तक एसपीजी सुरक्षा प्राप्त होगी. शाह ने कहा कि इस स्तर के सुरक्षा कवर के लिये ”विशेष शब्दावली का उपयोग किया गया. यह आदर्श रूप में प्रधानमंत्री के संदर्भ में होना चाहिए. यह सिर्फ शरीरिक सुरक्षा के संदर्भ में नहीं है बल्कि इसमें उनके विभाग, स्वास्थ्य, संचार एवं अन्य विषय भी हैं. शाह ने कहा कि एसपीजी का गठन 1985 में बनी एक कमेटी के आधार पर हुआ था. 1985-88 तक एसपीजी एक अधिशासी आदेश के तहत काम करती थी. 1988 में एक कानून बना, जिसके तहत एसपीजी काम करने लगी. 1991, 1994, 1999 और 2003 में इसमें संशोधन हुआ। आज वह एक और संशोधन लेकर आए हैं.


इस बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि आज हम बहुत ही संवेदनशील बिल पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जो पीएम की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है. मेरा कहना है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि जब-जब ऐसे नकारात्मक कदम उठाए गए हैं बहुत बड़ा खामियाजा इस देश को भुगतना पड़ा है. तिवारी बोले कि सरकार किसी व्यक्ति को सुरक्षा क्यों प्रदान करती है. पुलिस व्यवस्था की गई आवाम की सुरक्षा के लिए. फिर सरकार इंगित करती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सरकार की तरफ से सुरक्षा देने की जरूरत है. थ्रेट असेसटमेंट के हिसाब से विभिन्न श्रेणियों में सुरक्षा प्रदान की जाती है. ये जो थ्रेट असेसमेंट है क्या यह परफेक्ट साइंस है.


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