उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा (Navdeep Ridwa) ने मंगलवार को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में मतदाता सूचियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई।
राजनीतिक दलों के साथ बैठक
नवदीप रिणवा ने बताया कि बुधवार को वे लखनऊ में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही सभी डीईओ को निर्देश दिया गया है कि वे बुधवार तक अपने-अपने जिलों में राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर एसआईआर की प्रक्रिया से अवगत कराएं और बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने का अनुरोध करें।
अपात्र नाम हटाने और पात्र नागरिकों को जोड़ने पर जोर
सीईओ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो, और सभी पात्र नागरिकों के नाम सूची में जोड़े जाएं। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में गणना प्रपत्रों की प्रिंटिंग, वितरण, मिलान और संग्रह का कार्य तय समयसीमा में पूरा होना चाहिए।उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर बारह सौ से अधिक मतदाता न हों। इसके लिए आवश्यकतानुसार नए मतदेय स्थल बनाए जाएं और उनका स्थलीय निरीक्षण कर लिया जाए।
2003 की मतदाता सूची से मिलान में तेजी
सीईओ ने निर्देश दिया कि सभी डीईओ वर्ष 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाताओं का मिलान तेजी से कराएं, ताकि पुनरीक्षण के दौरान कोई विसंगति न रहे। बूथों के पुनर्गठन के बाद जहां नए मतदेय स्थल बनेंगे, वहां बीएलओ की नियुक्ति समय से की जाए।
अग्रिम आवेदन स्वीकार करने के निर्देश
रिणवा ने बताया कि इस बार 1 जनवरी 2026 को पात्रता तिथि मानकर विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। साथ ही, जो नागरिक 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2026 तक पात्र हो जाएंगे, उनके अग्रिम आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि जो मतदाता ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं, उनके दस्तावेज सुरक्षित रखे जाएं। इसके अलावा, वृद्ध, दिव्यांग, बीमार और असहाय मतदाताओं की मदद के लिए स्वयंसेवकों की तैनाती करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
ऑनलाइन माध्यम से भी उपलब्ध रहेगा गणना प्रपत्र
सीईओ ने बताया कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी पात्र युवाओं का नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए। इसके लिए सभी बीएलओ को गणना प्रपत्र, घोषणा पत्र और फॉर्म-6 उपलब्ध कराए जाएंगे। शहरी और अस्थायी प्रवासी मतदाता ऑनलाइन माध्यम से भी गणना प्रपत्र भर सकेंगे। बीएलओ को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि गणना प्रपत्र की एक प्रति अपने पास रखें और दूसरी मतदाता को हस्ताक्षर सहित लौटाएं।
SIR और निगरानी की रूपरेखा तय
सभी बीएलओ, ईआरओ और एईआरओ को एसआईआर से संबंधित कार्यों का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही पुनरीक्षण कार्य की रोजाना निगरानी की जाएगी। सीईओ ने कहा कि सभी कार्य तय समय में पूरे कर प्रगति रिपोर्ट सीईओ कार्यालय को भेजी जाए।
पुनरीक्षण की समय
- 3 नवंबर तक तैयारी, प्रशिक्षण और गणना प्रपत्रों की प्रिंटिंग पूरी होगी।
- 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर प्रपत्रों का वितरण और संग्रह करेंगे।
- 9 दिसंबर को मतदाता सूची का मसौदा जारी किया जाएगा।
- 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी।
- 31 जनवरी तक सभी दावे-आपत्तियों का निस्तारण पूरा होगा।
- 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
मतदाता सूची की पारदर्शिता को लेकर सख्ती
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दोहराया कि मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता चुनावी प्रक्रिया की रीढ़ है। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य है कि हर पात्र नागरिक का नाम सूची में हो और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम न रह जाए। इसके लिए सभी स्तरों पर समन्वय और जिम्मेदारी से काम किया जाए।


















































