UP: लखनऊ हाईकोर्ट (Lucknow High-court) की खंडपीठ ने आबकारी आयुक्त से सवाल किया है कि विभूति खंड में लोहिया (Lohia) के पास 100 मीटर से कम दूरी पर शराब (Liquor Shop) और बीयर की दुकान कैसे खुल गई। न्यायालय ने यह भी जानना चाहा कि जब यह तथ्य आबकारी विभाग के संज्ञान में आया, तब उस पर क्या कार्रवाई की गई। मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी।
याचिका में की गई लाइसेंस की वैधता पर सवाल
स्थानीय निवासी दिनेश यादव और अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने मामले की गंभीरता को स्वीकार किया। याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा ने बताया कि लोहिया संस्थान के गेट के बहुत करीब अंग्रेजी शराब और बीयर की दुकान का लाइसेंस दे दिया गया। राज्य सरकार ने इस पर आपत्ति जताई कि दुकान लोहिया संस्थान से 53 मीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए लाइसेंस देने में कोई अवैधानिकता नहीं हुई।
न्यायालय ने नोटिस जारी किया
याचियों के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश बनाम मनोज कुमार द्विवेदी मामले में अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर ही शराब की दुकान खोलने का आदेश दिया गया था। इस पर न्यायालय ने लाइसेंसधारी नितिन जायसवाल को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा।




















































