UP में लव जिहाद कानून का दिखने लगा असर, लखनऊ में पुलिस ने रुकवाई मुस्लिम युवक हिन्दू युवती की शादी

राजधानी लखनऊ (Lucknow) के पारा में बुधवार की शाम धर्म परिवर्तन के बिना ही हिंदू युवती की मुस्लिम युवक से हो रही शादी (Interfaith Marriage) को पुलिस ने रुकवा दिया। इस दौरान युवक और युवती व परिजन ने रजामंदी से शादी होने की बात कही, लेकिन पुलिस ने उनकी एक न सुनी। जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस ने हिंदू-मुस्लिम विवाह को रोक दिया।


दरअसल, हिंदू-मुस्लिम विवाह की भनक लगने पर राष्ट्रीय युवा वाहिनी के प्रदेश संयोजक अल्पसंख्यक मोर्चा के मोहम्मद यासिर और अखिल भारतीय हिन्दू महासभा उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्ष बृजेश कुमार शुक्ल ने पुलिस में शिकायत की थी। इंस्पेक्टर त्रिलोकी सिंह ने बताया कि पारा के नरपतखेड़ा डूडा कॉलोनी निवासी वाहन चालक विजय गुप्ता की बेटी रैना वहीं, के निजी अस्पताल के कर्मचारी आदिल से शादी कर रही थी।


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उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय युवा वाहिनी के प्रदेश संयोजक अल्पसंख्यक मोर्चा मो. यासिर खान और अखिल भारतीय हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्ष बृजेश कुमार शुक्ला ने पुलिस को धर्मांतरण बगैर शादी होने की जानकारी दी। मो. खान ने कहा उन्हें शादी से एतराज नहीं है, पर नए कानून का पालन करना सबका कर्तव्य है। ऐसा न होने पर कोई भी घटना हो सकती है।


उन्होंने शादी समारोह तत्काल स्थगित कर नवीन कानून व्यवस्था के आधार पर ही समारोह संपन्न कराने के लिए कहा तो बृजेश शुक्ला ने पुलिस से तत्काल शादी रुकवाने की मांग की। शाम करीब चार बजे इंस्पेक्टर ने मौके पर पहुंचकर शादी रोकने को कहा तो हड़कंप मच गया। विजय ने बताया कि उस वक्त आदिल बरात लेकर आने वाला था। शादी रुकवाने की वजह पूछने पर पुलिस ने धर्म परिवर्तन कानून के बारे में बताया।


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जानकारी पर एडीसीपी सुरेश चंद्र रावत भी पहुंच गए और कानून के जानकारों को प्रकरण बताते हुए सलाह ली। जानकारों ने बताया कि शादी के लिए युवक या युवती में किसी एक को धर्म बदलना होगा। इसके लिए डीएम कार्यालय में दो महीने पहले आवेदन करना होगा। डीएम नोटिफिकेशन जारी करेंगे, इसके बाद युवक-युवती विवाह कर सकते हैं। इस पर दोनों धर्म बदलने को तैयार हो गए। 


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