योगी सरकार ने UP में लगाया ‘एस्मा’, अबसे 6 माह तक सरकारी विभागों में हड़ताल पर रोक

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) ने राज्य में 6 महीने के लिए आवश्यक सेवा रख-रखाव अधिनियम (ESMA) लगा दिया है। इस फैसले के बाद अगले 6 महीने तक प्रदेश में किसी भी सरकारी विभाग, सरकार के नियंत्रण वाले निगम और प्राधिकरणों में हड़ताल करने पर रोक रहेगी। ऐसे में कोई भी अधिकारी व कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर हड़ताल नहीं कर सकेंगे।


स संबंध में उत्तर प्रदेश के कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंहल ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी है। आदेश के बाद कर्मचारी 25 मई तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश में 6 महीने की अवधि के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया गया है।


Also Read: UP: पुलिस कमिश्नर लखनऊ और नोएडा के अधिकार कम करने की तैयारी, दोनों जिलों के DM से रिपोर्ट तलब


इसके दायरे में उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य-कलापों से संबंधित किसी लोक सेवा, राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अधीन किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन सेवा में हड़ताल नहीं की जा सकेगी।


क्या है एस्मा


आवश्यक सेवा रख-रखाव अधिनियम (एस्मा) लागू होने पर हड़ताल को अवैध माना जाता है। इसमें विभिन्न आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी शामिल किए जाते हैं। एस्मा का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को एक साल तक की सजा या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है।


एस्मा लागू होने के बाद पुलिस का यह अधिकार मिल जाता है कि वह कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है।


( देश और दुनिया की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं. )