उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने बिजली चोरी करते पकड़े हुए उपभोक्ताओं को बड़ी सहूलियत दी है। इनके बिल पर ब्याज और जुर्माने में 65 फीसदी की छूट दी जा रही है। ऐसे उपभोक्ता सिर्फ 35 फीसदी जुर्माना भरकर कानूनू कार्रवाई से निजात पा सकते हैं।
30 नवंबर तक ही उठा सकते हैं फायदा
जानकारी के अनुसार, इस छूट का फायदा तभी मिलेगा, जब वह 30 नवंबर तक अपने क्षेत्रीय उपकेंद्र पर पंजीकरण कराकर 35 फीसदी रकम का भुगतान कर देंगे। बता दें कि प्रदेश भर में करीब 6 लाख उपभोक्ता बिजली चोरी करते पकड़े गए हैं।
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बुधवार को ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने लखनऊ के कैंट उपकेंद्र पर पावर कॉर्पोरेशन की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का शुभारंभ किया। उन्होंने कैंट उपकेंद्र पर ब्याज माफी के लिए पहला पंजीकरण कराने वाली छावनी क्षेत्र निवासी मीरा को छूट का लाभ देकर बिजली बिल सौंपा।
इस दौरान उन्होंने इंजीनियरों व कर्मचारियों से कहा कि जिन लोगों के घर व दुकान में बिजली चोरी पकड़ी गई और जुर्माना बाकी है, उन्हें योजना से अवगत कराते हुए छूट का फायदा पहुंचाएं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जिन लोगों पर बिजली चोरी का जुर्माना काफी समय से बकाया है, उनसे वसूली की जिम्मेदारी तहसील को सौंपी गई है। जिन बकायेदारों के पास तहसील से रिकवरी नोटिस आया हो वे परेशान न हों।
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उन्होंने कहा कि बिजली चोरी के जुर्माने में छूट पाने के लिए जैसे ही वे पंजीकरण कराएंगे तहसील की रिकवरी और पुलिस विभाग से भी अगर कोई नोटिस जारी हुआ होगा तो वह वापस हो जाएगा। बिजली चोरी के मामले में आवेदक को पंजीकरण के समय जुर्माने की 10 फीसदी और बाद में 25 फीसदी रकम जमा करनी होगी।
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