कटे-फटे, जले नोटों के बदले बैंक से ले जाइये नए नोट

कटे-फटे नोट न बदले जाने से परेशान आम जनता के लिए राहत भरी खबर है। अब लोग ऐसे नोट बदल सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने नोट बदलने के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके अंतर्गत जो नोट बहुत खराब हालत में हैं, उन्हें भी निविदा प्रक्रिया के तहत बदला जा सकेगा। इसके अलावा इन नोटों के जरिए सरकारी बकाया का भुगतान भी किया जा सकेगा।
गाइडलाइन में रिजर्व बैंक ने साफ कहा है कि ऐसे नोट जो पानी, पसीना या कोई अन्य चीज लगने से बुरी तरह गंदे हो गए हो या जिनके दो टुकड़े हो गए हों लेकिन उनमें कोई जरूरी फीचर गायब न हुआ हो, उनसे सरकारी बकाया हाउस टैक्स, सीवर टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली बिल आदि का भुगतान किया जा सकता है। साथ ही बैंक काउंटर पर उन्हें स्वीकार किया जाए। हालांकि इन नोटों को दोबारा जनता को जारी नहीं किया जाए। इसके बाद इन्हें नष्ट करने के लिए भेजा जाए।
इसके अलावा ऐसे नोट जिनका एक हिस्सा कट-फट कर गायब हो गया है या जो दो से अधिक टुकड़ो को जोड़कर बनाया गया है, ये नोट किसी भी बैंक शाखा में दिए जा सकते हैं। ये नोट रिजर्व बैंक आफ इंडिया के (नोट रिफंड) नियम 2009 के तहत बदले जाएंगे।

 

ऐसे नोट जो सामान्य रूप से चलने लायक ना बचे हों, बुरी तरह खराब हो गए हों या जल गए हों, उन्हें बैंक की शाखाओं में नहीं बदला जाएगा। इसकी जगह ऐसे नोट को बदलने के लिए उन्हें जारी कर्ता के कार्यालय में टेंडर किया जाना चाहिए जहां विशेष प्रक्रिया के तहत उन्हें बदलने का निर्णय लिया जाएगा।
रिजर्व बैंक ने दो जुलाई को जारी गाइडलाइन में साफ कहा है कि नारे या राजनीतिक प्रकृति के संदेश लिखे नोट की कानूनी निविदा समाप्त हो जाती है। इस तरह के नोट को बदलने का दावा नहीं किया जा सकता। किसी भी नोट को जानबूझ कर या गुस्से में नहीं काटा जा सकता। इसलिए जिन नोटों को जानबूझ कर काटा गया है, उन्हें बदलने का दावा नहीं माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बड़ी संख्या में इस तरह के कटे नोट बदलने के लिए देता है तो उसकी सूचना पुलिस को दी जाए ताकि इस मामले में कार्रवाई की जा सके।

 

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