इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teacher recruitment) की प्रकिया पर रोक लगा दी है। इससे फैसले से उन अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका लगा है, जिनकी आज से जिलेवार काउंसलिंग होनी थी। हाईकोर्ट ने यह फैसला आंसर शीट पर हुए विवाद के मामले में लिया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने सरकार को समिति गठित करके 2 सप्ताह के भीतर विवाद समाप्त करने को कहा है।
हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि अभ्यर्थी विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों को एक हफ्ते के भीतर राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत करें। सीनियर एडवोकेट एचजीएस परिहार ने बताया कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है और कोर्ट ने अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है। इन आपत्तियों को सरकार यूजीसी के पास भेजेगी। यूजीसी एक एक्सपर्ट कमेटी बनाकर सभी आपत्तियों को निस्तारित करेगी। उन्होंने बताया कि मामले की अगली सुनवाई अब 12 जुलाई को होगी।
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बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने लिखित परीक्षा के कुछ प्रश्नों को लेकर दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने 2 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसी याचिका में आज फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने यूपी 69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया 2019 के अंतर्गत 8 मई के बाद की गयी कार्यवाहियों पर रोक लगाते हुए सरकार को समिति गठित करके प्रश्नों पर उठाये गये विवाद को समाप्त करने के निर्देश दिये हैं।
जानकारी के मुताबिक, याचियों ने शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के 13 सवालों पर सवाल उठाया था। याचियों का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने जो आंसर की जारी की है, उसमें उन सवालों के उत्तर कुछ और थे, जबकि एनसीईआरटी की किताबों में कुछ और दिया है। हाई कोर्ट ने एक जून को इस मामले में अंतरिम राहत के बिंदु पर सुनवाई कर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था।
बुधवार को जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने अपना आदेश सुनाते हुए शिक्षक भर्ती पर स्टे लगा दिया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने आठ मई के बाद से भर्ती प्रक्रिया पर रोक दी है। इसमें उत्तरमाला, संशोधित उत्तरमाला, परिणाम, जिला विकल्प, जिला आवंटन, कॉउंसलिंग प्रक्रिया समेत सभी प्रक्रिया शून्य घोषित हो गई है।
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