यूपी सरकार के Logo का किया गलत इस्तेमाल तो होगी 2 साल की जेल, लगेगा भारी जुर्माना

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतीक चिह्न (लोगो) का दुरुपयोग करने वालों की अब खैर नहीं होगी। दरअसल, राजकीय चिन्ह के दुरुपयोग को रोकने के लिए राज्य सरकार ने नियमावली बना दी है। इसके तहत इसका दुरुपयोग संज्ञेय अपराध होगा। केवल संवैधानिक पद पर बैठे लोग, विधानमंडल के सदस्य, विधानमंडल द्वारा बनाए गए आयोग व अधिकरण के अध्यक्ष व सदस्य ही इसका उपयोग कर सकेंगे। कैबिनेट ने राज्य संप्रतीक प्रयोग का (विनियमन)) 2021 को मंजूरी दे दी।


क्या है सजा

जानकारी के मुताबिक, प्रतीक चिन्ह का अनाधिकृत प्रयोग दंडनीय अपराध होगा। राज्य संप्रतीक अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध अधिनियम-2019 में लाया गया था। इसके तहत अब नियमवली बनाई गई है। इसके तहत छह माह से दो साल तक सजा या 5000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। दुबारा गलती करने पर फिर छह माह की जेल या जुर्माना लगाया जाएगा।


अनुचित तरह से हो रहा था इस्तेमाल

बता दें कि प्राय देखने में आया है कि कई लोग अनुचित तरीके से इस राजकीय चिन्ह का इस्तेमाल अपने लेटरहैड, विजिटिंग कार्ड में करते हैं। यही नहीं वाहन पर भी इसका खूब इस्तेमाल होता है। पूर्व विधायक भी इसका इस्तेमाल गाड़ियों में करते हैं। इसी के चलते ये नियमावली लाई गई है।


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