हाई कोर्ट का बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को आदेश, खुद ध्वस्त करें अपना अवैध निर्माण

प्रयागराज हाईकोर्ट ने हाल ही में बाहुबली विजय मिश्रा की अवैध प्रॉपर्टी पर होने वाले ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी थी। इसी के साथ ये भी आदेश दिया गया कि विजय मिश्रा अपना अवैध निर्माण खुद हटा लें। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार व प्रयागराज विकास प्राधिकरण से पूछा है कि याची को प्रतिवाद करने और  सुनवाई का अवसर क्यों नहीं दिया गया। इसके साथ ही अगले सप्ताह में इस याचिका पर जवाब मांगा है।


ये है मामला

जानकारी के मुताबिक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के मकान के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है और याची को नक्शे के विपरीत बने निर्माण को खुद हटाने की छूट दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार व प्रयागराज विकास प्राधिकरण से पूछा है कि याची को प्रतिवाद करने और  सुनवाई का अवसर क्यों नहीं दिया गया। दो सप्ताह में याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई दो दिसम्बर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने इंद्रकली व अन्य की याचिका पर दिया है।


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इस याचिका पर आया आदेश

बता दें कि कोर्ट में याचिका दायर में कहा गया कि बीते पांच नवम्बर 2020 को शाम पाँच बजे ध्वस्तीकरण का आदेश किया और 15 मिनट के भीतर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। याची को बचाव का मौका भी नहीं दिया गया। यह मकान इंद्रकली और रामलली दोनों याचियो के नाम है। पीडीए ने केवल एक को ही नोटिस दिया है। पूर्व स्वामी ने तीन फरवरी 80 को ही एडीए से नक्शा पास करवाकर निर्माण की अनुमति ली थी। 


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