भारत सरकार ने असंगठित श्रमिकों और लघु व्यापारियों के लिए विशेष अभियान शुरी किया

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों और छोटे व्यापारियों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रव्यापी विशेष पंजीयन अभियान शुरू किया है। यह अभियान प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) और प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना (NPS-Traders) के तहत चल रहा है। अभियान के दौरान ऑन-द-स्पॉट पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है, जिससे पात्र व्यक्ति आसानी से नामांकन करवा सकते हैं और 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने ₹3,000 की गारंटीड पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।

अभियान की समयावधि और चरण

यह विशेष अभियान दो चरणों में संचालित हो रहा है:
– शहरी क्षेत्रों में: 15 जनवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक।
– ग्रामीण क्षेत्रों में: 16 फरवरी 2026 से 15 मार्च 2026 तक।

अभियान के दौरान जन सुविधा केंद्र (CSC), श्रम कार्यालय, LIC शाखाएं और अन्य नामांकन केंद्रों पर विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। श्रम मंत्रालय ने सभी राज्यों में मिशन मोड में रजिस्ट्रेशन ड्राइव चलाने के निर्देश दिए हैं, ताकि अधिक से अधिक पात्र लाभार्थी जुड़ सकें।

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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) – असंगठित श्रमिकों के लिए
यह योजना असंगठित क्षेत्र के उन श्रमिकों के लिए है जिनकी मासिक आय सीमित है।
– पात्रता:
– आयु 18 से 40 वर्ष।
– मासिक आय ₹15,000 या उससे कम।
– आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
– EPF, ESIC या NPS का सदस्य नहीं होना चाहिए।

– शामिल पेशे: रिक्शा चालक, फेरीवाले, घरेलू कामगार, मिड-डे-मील कार्यकर्ता, ईंट भट्ठा मजदूर, निर्माण श्रमिक, मनरेगा मजदूर, खेतिहर मजदूर, हथकरघा/बीड़ी/चमड़ा उद्योग से जुड़े, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, स्ट्रीट वेंडर, मछुआरे आदि।

– लाभ: 60 वर्ष की आयु पर ₹3,000 मासिक पेंशन (सरकार और लाभार्थी द्वारा बराबर अंशदान)। मृत्यु की स्थिति में पति/पत्नी को 50% पारिवारिक पेंशन।

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना (NPS-Traders) – छोटे व्यापारियों के लिए
यह योजना स्व-नियोजित छोटे कारोबारियों को लक्षित करती है।
– पात्रता:
– आयु 18 से 40 वर्ष।
– वार्षिक टर्नओवर ₹1.5 करोड़ से कम।

– शामिल: दुकान मालिक, खुदरा विक्रेता, मिल/वर्कशॉप संचालक, कमीशन एजेंट, छोटे होटल/रेस्तरां मालिक, रियल एस्टेट एजेंट आदि।

– लाभ: PMSYM की तरह ही ₹3,000 मासिक पेंशन 60 वर्ष पर, साथ ही परिवारिक पेंशन का प्रावधान।

मासिक अंशदान और पेंशन की गारंटी
अंशदान आयु के अनुसार तय है (₹55 से ₹200 प्रति माह तक), जिसमें सरकार बराबर योगदान देती है।
– 18 वर्ष की आयु पर: लगभग ₹55-100 मासिक।
– 40 वर्ष के करीब: ₹200 तक।
60 वर्ष पर सुनिश्चित पेंशन मिलती है, जो जीवन भर चलेगी।

पंजीकरण कैसे कराएं – आसान तरीके
– ऑनलाइन: https://maandhan.in पोर्टल पर स्वयं रजिस्ट्रेशन।
– ऑफलाइन: निकटतम जन सुविधा केंद्र (CSC), श्रम कार्यालय या LIC शाखा पर जाएं।
– आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर और नामिनी का डिटेल।
– संपर्क: अधिक जानकारी के लिए उप श्रमायुक्त कार्यालय, 02 पुलिस लाइन्स रोड, गोरखपुर (या स्थानीय श्रम कार्यालय) से संपर्क करें।

यह अभियान असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और छोटे व्यापारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा का मजबूत कदम है। यदि आप या आपके आसपास कोई पात्र व्यक्ति है, तो इस विशेष अभियान का लाभ उठाएं और अपना भविष्य सुरक्षित करें। अधिक अपडेट के लिए maandhan.in या श्रम मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट देखें।

INPUT-ANANYA MISHRA

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