UP : बिना मास्क ADG और SSP के ऑफिस में नहीं मिलेगी एंट्री, पुलिसकर्मियों को मिली सख्त हिदायत

 

उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के आतंक को देखते हुए एडीजी गोरखपुर अखिल कुमार ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। जिसके अंतर्गत अब एसएसपी दफ्तर और एडीजी ऑफिस में बिना मास्क के एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। इसके साथ ही वहां तैनात रहने वाले पुलिसकर्मियों को भी अब अनिवार्य रूप से मास्क लगाना पड़ेगा। वहीं एसएसपी विपिन टाडा ने पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो अच्छे से नाइट कर्फ्यू का पालन कराएं। जिससे कोरोना को बढ़ने से रोका जा सके।

रात्रि कालीन कर्फ्यू के लिए गठित की गई टीम

जानकारी में मुताबिक, एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि कार्यालय में तैनात पुलिस कर्मचारी अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर आएंगे।बाहर से आने वाले फरियादियों और पुलिस कर्मचारियों का मोबाइल नंबर नोट करने के साथ ही उनकी थर्मल स्कैनिंग कराई जाए रही है। एडीजी ने जोन के सभी आईजी, डीआईजी और कप्तान को पत्र लिख कोविड प्रोटोकाल का पालन कराने को कहा है।

एसएसपी डा. विपिन ताडा ने बताया कि 24 दिसंबर से रात्रिकालीन कर्फ्यू का पालन कराया जाएगा। इसके लिए टीम गठित कर दी गई है। सभी प्रमुख चौराहो पर बैरियर लगाकर चेकिंग होगी। आमजन से अपील है कि कोविड प्रोटोकाल का पालन करें और मास्क लगाकर ही घर से निकले।

प्रदेश भर में लगा नाइट कर्फ्यू

यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए यह आदेश जारी किया है कि पूरे प्रदेश में 25 दिसंबर से कोरोना कर्फ्यू प्रभावी किया जाएगा। हर दिन रात के 11 बजे से सुबह 05:00 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू होगा। इस दौरान शादी-विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 200 लोगों को ही समारोह में शामिल होने की अनुमति होगी। वहीं इस कार्यक्रम की सूचना आयोजनकर्ता को स्थानीय प्रशासन को देना अनिवार्य होगा।

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