अवधेश राय हत्याकांड: माफिया मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा

वाराणसी (Varanasi) की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज अवधेश राय हत्याकांड (Awadhesh Rai Murder Case) में जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट का यह फैसला 32 साल तक चले लंबी बहस, पुलिस की चार्जशीट और गवाहो के बयान के बाद आया है।

32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी को वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। मामले पर आगे की सुनवाई लंच ब्रेक के बाद होगी। 3 अगस्त 1991 को कांग्रेस नेता अवधेश राय और पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की वाराणसी में अजय राय के घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

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अवधेश राय पूर्व मंत्री व पिंडरा के कई बार विधायक रहे और अब कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई थे। सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले का अजय राय ने स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बड़े भाई की हत्या करने वाले अपराधियों के खिलाफ तीन दशक से ज्यादा समय से संघर्ष कर रहा हूं।

माफिया के धनबल, बाहुबल और सत्ता से गठजोड़ के आगे कभी नहीं झुका। न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। अपने परिवार और अधिवक्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं रहूं या ना रहूं लेकिन इन लोगों ने लड़ाई जारी रखी। बता दें कि बीते एक साल में मुख्तार अंसारी को चार मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है।

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बता दें कि वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने 19 मई को बहस के बाद सुनवाई पूरी कर ली थी, अपना आदेश 5 जून तक सुरक्षित रख लिया था। अंसारी पहले ही अपहरण और हत्या के एक अन्य मामले में 10 साल की सजा काट रहा है। उसे अप्रैल में दोषी ठहराया गया था।

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