आयकर रिटर्न (ITR) भरने वाले लाखों टैक्सपेयर्स के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए ITR दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी है। अब जिन टैक्सपेयर्स के खातों का ऑडिट जरूरी नहीं होता (Non-Audit Category), वे 31 जुलाई 2025 की बजाय 15 सितंबर 2025 तक अपना ITR बिना किसी जुर्माने के फाइल कर सकते हैं।
समयसीमा बढ़ाने का कारण
CBDT ने यह निर्णय हाल ही में लागू किए गए ITR फॉर्म्स में बदलाव, पोर्टल पर तकनीकी अपग्रेड और TDS क्रेडिट की विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए लिया है। इन वजहों से करदाताओं को समय पर रिटर्न दाखिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
बिना जुर्माने के ITR फाइलिंग
नई डेडलाइन के मुताबिक, अगर कोई करदाता 15 सितंबर 2025 तक रिटर्न दाखिल करता है, तो उसे किसी भी प्रकार का विलंब शुल्क या पेनल्टी नहीं देनी होगी।
किसे मिलेगा सीधा फायदा?
इस निर्णय से सबसे अधिक लाभ उन व्यक्तिगत करदाताओं और छोटे व्यवसायों को होगा जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य नहीं है। इसमें शामिल हैं:
- वेतनभोगी कर्मचारी
- फ्रीलांसर
- स्वतंत्र पेशेवर (Doctors, CAs, Designers आदि)
- छोटे व्यापारी और उद्यमी
CBDT का कहना है कि यह कदम टैक्सपेयर्स को अधिक समय देकर उन्हें सटीक और सहज ITR दाखिल करने में मदद करेगा। इससे न केवल टैक्सपेयर्स को लाभ होगा, बल्कि रिटर्न प्रोसेसिंग में भी सुधार की संभावना है।’