जानें इनकम टैक्स से सम्बंधित नियमों में हुए 10 अहम बदलाव, 10 हजार तक लग सकता है जुर्माना

इस साल इनकम TAX से जुडे़ कई बदलाव हुए हैं. टैक्स से जुड़े अधिकांश बदलावों की घोषणा इस साल के आम बजट में की गई थीं और वे एक अप्रैल से ही लागू भी हो गए हैं. जल्द ही आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले हैं. ऐसे में इन बदलावों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए. हम आपके पर्सनल FINANCE से सीधे तौर पर जुड़े कुछ ऐसे ही बदलावों से रूबरू करा रहे हैं.

 

1. लेट से इनकम टैक्स फाइलिंग पर पेनल्टी
विलंब से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर शुल्क की घोषणा 2017 के बजट में ही गई थी, जो एक अप्रैल, 2018 से लागू हो गया. इनकम टैक्स ऐक्ट में एक नया सेक्शन 234एफ जोड़कर ऐक्ट को संशोधित किया गया है. इसके मुताबिक, अगर कोई करदाता ड्यू डेट के बाद आईटीआर फाइल करता है, तो उसे अधिकतम 10,000 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ सकती है. हालांकि, छोटे करदाताओं (जिनकी आय एक वित्त वर्ष में 5 लाख रुपये से अधिक नहीं) को इसमें राहत दी गई है और उनकी पेनल्टी की रकम एक हजार रुपये रखी गई है.

 

2. इनकम टैक्स रिटर्न में संशोधन के लिए समय-सीमा
एक अप्रैल, 2018 से अगर कोई करदाता इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, तो वह उस वित्त वर्ष के अंत तक ही इसमें हुई किसी तरह की गलती का संशोधन कर सकता है. इस तरह, अगर कोई रिटर्न असेसमेंट ईयर 2018-19 में फाइल किया गया है, तो टैक्सपेयर के पास इसमें संशोधन के लिए 31 मार्च 2019 तक का ही वक्त होगा.

 

3. पैन कार्ड ऐप्लिकेशन फॉर्म में बदलाव
इस साल पैन कार्ड के ऐप्लिकेशन फॉर्म में दो बार बदलाव किया गया. पहले चेंज के तहत, फॉर्म में ट्रांसजेंडर के विकल्प को जोड़ा गया है. दूसरे बदलाव में, अगर आवेदक की मां सिंगल पैरंट है, तो फॉर्म में पिता का नाम भरना अनिवार्य नहीं रह गया है. यह नियम पांच दिसंबर, 2018 को लागू हो गया.

 

4. एनपीएस में बदलाव
एनपीएस (नेशनल पेंशन स्कीम) के निवेशकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है. केंद्र सरकार ने मैच्योरिटी पर एनपीएस से 60 फीसदी रकम की निकासी पर 100 फीसदी टैक्स छूट की घोषणा की है. हालांकि, बाकी 40 फीसदी रकम का इस्तेमाल एक एनुइटी प्लान में करना अनिवार्य रखा गया है.

 

5. पैन कार्ड अप्लाई के लिए आधार अनिवार्य
सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 139एए का समर्थन किया है. इस सेक्शन के मुताबिक, पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते वक्त आधार का डिटेल देना अनिवार्य है. इसके अलावा, जिनके पास एक जुलाई, 2017 से आधार कार्ड है, उन्हें अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है. पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2019 है.

 

6. सेस में बढ़ोतरी
टैक्स के भुगतान पर सेस में एक फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. यह पहले तीन फीसदी थी, जो अब बढ़कर चार फीसदी हो गई है. यह बढ़ोतरी एक अप्रैल, 2018 से लागू हुई है. इस सेस का नाम ‘एजुकेशन ऐंड हेल्थ सेस’ रखा गया है.

 

7. सीनियर सिटिजंस की इंट्रेस्ट से 50 हजार तक की आय टैक्स फ्री
सीनियर सिटिजंस को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स ऐक्ट में एक नया सेक्शन 80टीटीबी जोड़ा है. इस सेक्शन के तहत इंट्रेस्ट से कमाई गई 50 हजार रुपये की तक की आय पर टीडीएस नहीं लगेगा. सिनियर सिटिजंस इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय इसका लाभ उठा सकते हैं.

 

8. मेडिकल रिंबर्समेंट और ट्रांसपोर्ट अलाउंस की जगह स्टैंडर्ड डिडक्शन
इस साल के बजट में मेडिकल रिंबर्समेंट और ट्रांसपोर्ट अलाउंस की जगह स्टैंडर्ड डिडक्शन लाया गया है. करदाता इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त सैलरी से हुई आय के लिए मेडिकल रिंबर्समेंट और ट्रांसपोर्ट अलाउंस की जगह 40 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं.

 

9. शेयर बिक्री पर एलटीसीजी टैक्स
2018 के बजट में इक्विटी शेयर और इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की बिक्री पर फिर से एलटीसीजी (लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन) टैक्स को लाया गया. इसके तहत, शेयर या शेयर आधारित म्यूचुअल फंड को एक साल से अधिक समय तक रखकर उसकी बिक्री से हुई एक लाख रुपये से अधिक की आय पर 10 फीसदी की दर से एलटीसीजी टैक्स लगेगा.

 

10. विदेश पैसे भेजने के लिए पैन अनिवार्य
आरबीआई ने विदेश पैसे भेजने के लिए लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के तहत पैन नंबर अनिवार्य कर दिया है. इस बदलाव की घोषणा इसी साल की गई थी.

 

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