पेटीएम या अन्य वॉलेट यूज करने वालों के लिए RBI ने किया बड़ा ऐलान, जानिए क्या हुए बदलाव

आधुनिक युग में आज हर कोई ऑनलाइन पेमेंट का इस्तमाल करता है, ऐस में यह खबर आपके काम की है. जी हां, पेटीएम, मोबीक्विक या फिर भारत बिल जैसे पेमेंट गेटवे से भुगतान करने वालों के लिए खबर यह कि, आरबीआई ने इसे और सुरक्षित बनाने के लिए ठोस कदम उठया है. केंद्रीय बैंक ने पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर और पेमेंट एग्रीगेटर को रेगुलेट करने का प्रपोजल दिया है. ऐसे होने से ग्राहकों के लिए डिजीटल पेमेंट करना ज्यादा सुरक्षित होगा. इसके बाद पेटीएम, मोबिक्विक, भारत बिल अब रिजर्व बैंक की गाइलाइन का पालन करेंगे. गौरतलब है कि, केंद्र सरकार लगातार डिजीटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है.


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2017 में ई-वॉलेट पर एडवाइजरी जारी की गई

गौरतलब है कि साल 2017 में आरबीआई ने कहा था कि एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवे जैसे इंटरमीडियरिज और पेमेंट गेटवे जो पेमेंटे सर्विस प्रदान करते हैं और सेंट्रल बैंक द्वारा अधिकृत नहीं हैं, उन्हें अपने लेनदेन को 24 नवंबर, 2009 के रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत एक नोडल बैंक के माध्यम से ट्रांजैक्शन होना चाहिए.


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2009 के दिशानिर्देश के मुताबिक पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर और पेमेंट एग्रीगेटर के नोडल अकाउंट को बैंकों के आंतरिक खातों के रूप में माना जाएगा. अब आरबीआई के ताजा फैसले से पेमेंट गेटवे अधिक सुरक्षित होंगे. गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट 0.25 फीसदी तक घटाने का फैसला किया है. इसके बाद बैंक से लोन सस्ता हो जाएगा और आप पर ईएमआई की बोझ कम होगी.


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