इटावा लूट-चोरी के आरोपी को गैंगस्टर एक्ट में 5 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 5 हजार का जुर्माना

इटावा : गैंगस्टर एक्ट के करीब पांच साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट मधु गुप्ता की अदालत ने आरोपी पुष्कर तोमर पुत्र ज्ञान सिंह निवासी यासी नगर, थाना बसरेहर को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाने के साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि पुष्कर तोमर अपने साथियों के साथ मिलकर लूट और चोरी जैसी आपराधिक वारदातों को अंजाम देता था। अभियोजन के अनुसार, उसकी आपराधिक गतिविधियों के चलते क्षेत्र में लोगों के बीच भय का माहौल बना हुआ था और लोग उसके खिलाफ आवाज उठाने से भी कतराते थे।

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मामले के अनुसार, 14 जुलाई 2021 को पुष्कर तोमर ने एक महिला से मोबाइल फोन छीन लिया था। इसके अलावा स्टेशन बजरिया से बाइक चोरी की वारदात भी की गई थी। घटनाओं के बाद सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की।

मामले की सुनवाई विशेष गैंगस्टर अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी संजीव कुमार चतुर्वेदी ने अदालत में साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। अभियोजन की प्रभावी पैरवी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पुष्कर तोमर को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माने का फैसला सुनाया।

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