FASTag New Rule: फास्टैग के नए नियम जल्द होंगे लागू, जानें क्या हैं नए नियम?

Utility Desk:नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने फास्टैग के लिए नए बैलेंस वैलिडेशन नियम जारी किए हैं, जो 17 फरवरी 2025 से लागू होंगे। इन नियमों के तहत, यूजर्स को अपने फास्टैग बैलेंस को लेकर अधिक सतर्क रहने की जरूरत होगी, वरना उन्हें दोगुना टोल चार्ज देना पड़ सकता है। अगर आप भी फास्टैग यूजर्स में से एक हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है।

क्या हैं नए नियम?

NPCI के अनुसार, 17 फरवरी 2025 से अगर किसी यूजर का फास्टैग ब्लैकलिस्टेड है और वह टोल प्लाजा पर पहुंचता है, तो उसकी पेमेंट प्रक्रिया प्रभावित होगी। नए नियमों के मुताबिक:

  • अगर फास्टैग टोल प्लाजा पर रीड होने से 60 मिनट पहले तक ब्लैकलिस्टेड रहता है, तो पेमेंट नहीं होगी।
  • अगर टैग रीड होने के 10 मिनट के अंदर ब्लैकलिस्टेड होता है, तो भी पेमेंट नहीं होगी।
  • यूजर्स को अपने फास्टैग स्टेटस को सुधारने के लिए 70 मिनट की विंडो दी जाएगी।

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यूजर्स पर क्या पड़ेगा असर?

नए नियमों का सबसे बड़ा असर यह होगा कि अगर आपका फास्टैग ब्लैकलिस्टेड है और आप टोल प्लाजा पर पहुंचते हैं, तो आपसे दोगुना टोल चार्ज वसूला जाएगा। हालांकि, अगर आप टैग रीड होने के 10 मिनट के अंदर रिचार्ज कर लेते हैं, तो आप सामान्य चार्ज पर टोल पास कर सकते हैं।

कैसे बचाएं अपने पैसे?

  • बैलेंस मेनटेन रखें: अपने फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस बनाए रखें। अगर आप लंबी यात्रा पर निकल रहे हैं, तो पहले से ही रिचार्ज कर लें।
  • ब्लैकलिस्ट स्टेटस चेक करें: अपने फास्टैग का स्टेटस चेक करने के लिए परिवहन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर जानकारी प्राप्त करें।
  • समय पर रिचार्ज: अगर आपका फास्टैग ब्लैकलिस्टेड है, तो टोल प्लाजा पर पहुंचने से पहले ही रिचार्ज कर लें।

फास्टैग ब्लैकलिस्टेड 

अगर आपका फास्टैग ब्लैकलिस्टेड है और आप टोल प्लाजा पर पहुंच जाते हैं, तो आपसे दोगुना टोल चार्ज वसूला जाएगा। हालांकि, अगर आप टैग रीड होने के 10 मिनट के अंदर रिचार्ज कर लेते हैं, तो आप पेनल्टी रिफंड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं।

कैसे चेक करें ब्लैकलिस्ट स्टेटस?

  • परिवहन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
  • “Check E-Challan Status” या इसी तरह के ऑप्शन को सेलेक्ट करें।
  • अपना व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।
  • जानें कि आपका वाहन ब्लैकलिस्टेड है या नहीं।

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