Pan-Aadhar Link Last Date: पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ी, अब 30 जून है अंतिम तारीख

केंद्र सरकार की ओर से करदाताओं को कुछ और समय देने के लिए पैन को आधार (Pan-Aadhar Link) से लिंक करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। सरकार ने बयान जारी करते हुए कहा कि पैन से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख तीन महीने आगे बढ़ाकर 30 जून की जा रही है। पहले समय सीमा 31 मार्च थी।

कई बार बढ़ाई जा चुकी है आधार-पैन लिंकिंग की डेडलाइन

आयकर विभाग द्वारा मंगलवार को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, 30 जून तक लोग अपने आधार को पैन-आधार लिंकिंग के लिए निर्धारित प्राधिकरण को बिना किसी परेशानी का सामना किए सूचित कर सकते हैं। हालांकि 1 जुलाई से, अनलिंक किया गया पैन परिणाम के साथ बेकार हो जाएगा।

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आधार-पैन लिंकिंग की डेडलाइन पहले कई बार बढ़ाई जा चुकी है। सबसे पहली इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2022 थी, तब लिंकिंग प्रोसेस फ्री थी। 1 अप्रैल 2022 से 500 रुपए फीस लगाई गई थी और 1 जुलाई 2022 से फीस बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी गई।

जानकारी के मुताबिक, पिछले साल जुलाई में संसद में शेयर किए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार 61,73,16,313 (6.17 करोड़) के कुल इंडिविजुअल पैन में से 46,70,66,691 (4.67 करोड़) पैन-आधार लिंक हुए थे।

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10,000 रुपए तक की लग सकती है पेनल्टी

पैन कार्ड इनएक्टिव होने पर ऐसे लोगों को म्यूचुअल फंड या स्टॉक अकाउंट खोलने जैसी चीजों की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा यदि आप इस पैन कार्ड का कहीं भी दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो भारी जुर्माना लग सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत आप पर 10,000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है।

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