योगी कैबिनेट का फैसला, ड्यूटी के दौरान अपंग होने पर पुलिसकर्मियों को मिलेगी 20 लाख तक की आर्थिक सहायता

सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज मंगलवार को नए वर्ष के पहले दिन कैबिनेट बैठक में 5 बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। वहीं, अब उत्तर प्रदेश में पुलिस और अग्निशमन सेवा के अफसरों और कर्मियों को ड्यूटी के दौरान घटना या दुर्घटना में अपंग होने पर अब आर्थिक सहायता दी जाएगी। अभी तक सिर्फ मृत्यु होने पर ही आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान था।

 

80 से 100 फीसदी अपंग होने पर 20 लाख की आर्थिक सहायता

कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री श्रीकांत शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ड्यूटी के दौरान दुर्घटनाओं में अपंग होने पर फायर और पुलिस विभाग के कर्मचारियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 80 से 100 फीसदी तक अपंग पर 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान रखा गया है।

 

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वहीं, 70 से 79 तक अपंग होने पर 15 लाख, 50 फीसदी से 69 फीसदी तक अपंग पर दस लाख रुपये दिए जाएंगे। बता दें कि प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने बताया कि विकलांगता पर घटना की एफआईआर की कॉपी और मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर आर्थिक सहायता मिलेगी।

 

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उन्होंने बताया कि अभी तक हिंसा या ड्यूटी के दौरान पुलिसवाले की मृत्यु होने पर परिवार को चालीस और परिवार को दस दिया जाता है। लेकिन विकलांगता पर कोई राशि नहीं थी। यह नियम नक्सल प्रभावित इलाकों में लागू थी। अब यूपी में भी इसे लागू किया जा रहा है।

 

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