आज कल के समय में डिजिटल पेमेंट की वजह से लाइफ काफी आसान हो गई है. दरअसल, अब ज्यादा कैश रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती. यही वजह है कि, चाहे शॉपिंग हो या फिर कहीं खाना पीना, हर जगह आप क्यूआर कोड से झट से पेंमेंट कर सकते हैं. मौजूदा समय में Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे कई UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) ऐप का इस्तेमाल इसके लिए किया जा रहा है. पर कई बार ऐसा हो जाता है कि छोटी सी लापरवाही से पैसे किसी और अकाउंट मे चले जाते हैं. ऐसे में लोग परेशान हो जाते है कि ये पैसे कैसे वापस पाए जाएं. इसी के चलते आज हम आपके इस बारे मे बताने जा रहे हैं.
इस तरीके से अपना पैसा कर सकते हैं रिकवर
- आरबीआई का कहना है कि डिजिटल सर्विसेज के जरिए अनजाने में हुए ट्रांजेक्शन के मामले में पीड़ित व्यक्ति को पहले इस्तेमाल की गए पेमेंट सिस्टम में शिकायत दर्ज करनी चाहिए.
- आप पेटीएम, गूगल पे और फोनपे जैसे एप्लिकेशन की ग्राहक सेवा से मदद ले सकते हैं और धनवापसी का अनुरोध कर सकते हैं.
- यदि भुगतान सिस्टम आपकी समस्या का समाधान करने में विफल रहती है, तो आप आरबीआई द्वारा बनाए गए डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं.
- शिकायत तब दर्ज की जा सकती है जब पेमेंट सिस्टम यूपीआई, भारत क्यूआर कोड और अन्य के माध्यम से भुगतान लेनदेन से संबंधित आरबीआई के निर्देशों का पालन समय पर नहीं करती है, जैसे कि लाभार्थियों के खाते में धनराशि जमा करने में विफलता या उचित समय के भीतर राशि वापस करने में विफलता.
- जब लाभार्थी के खाते में गलत तरीके से धनराशि ट्रांसफर की जाती है तो कोई भी लोकपाल से शिकायत कर सकता है.