नैशनल एंटि-प्रॉफिटीयरिंग अथॉरिटी (राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण) ने एक हेल्पलाइन शुरू की है, जो उपभोक्ताओं की उन कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने में मदद करेगी जो GST में कमी का फायदा ग्राहकों को नहीं दे रही हैं. प्राधिकरण ने ईमेल और पत्र के जरिए भी मुनाफाखोरी की शिकायत करने की सुविधा पहले से ही दे रखी है. आइए जानते हैं, शिकायत के विभिन्न विकल्पों का कौन, कैसे और कब इस्तेमाल कर सकता है.
राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण ने मुनाफाखोरी की शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. हेल्पलाइन नंबर 011-21400643 पर उपभोक्ता शिकायत दर्ज करा सकता है. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत दरों में कटौती का लाभ नहीं दे रही कंपनियों के खिलाफ सुबह 9:30 से दोपहर एक बजे और दोपहर डेढ़ बजे से शाम छह बजे के बीच शिकायत की जा सकेगी.
यह हेल्पलाइन नंबर ग्राहकों को शिकायत दर्ज, जानकारी उपलब्ध और जीएसटी कानून के तहत मुनाफाखोरी के संबंधित दिक्कतों का समाधान करने में मदद करेगी. एनएए की वेबसाइट के अनुसार एक जुलाई, 2017 से देशभर में जीएसटी लागू कर दिया गया था इसके बाद से कई बार टैक्स की दरों में संशोधन किया जा चुका है.
जीएसटी की उच्चतम दर 28 फीसदी है. उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से इसे तर्कसंगत बनाया गया है. अभी तक जीएसटी में मुनाफाखोरी से संबंधित शिकायतें अधिक संख्या में दर्ज नहीं हुई हैं. एनएए ने इसी वजह से हेल्पलाइन नंबर शुरू करने का फैसला किया है. इससे उपभोक्ताओं को शिकायतें दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा.
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