UP: गैंगस्टर एक्ट में माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना भी लगाया

पूर्वांचल के बाहुबली नेता और माफिया मुख्तार अंसारी (Mafia Mukhtar Ansari) और भीम सिंह को गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के मामले में दोषी माना गया है। गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोनों को दस साल की सुनाई है। साथ मुख्तार अंसारी पर पांच लाख का जुर्माना भी लगाया है।

मुख्तार अंसारी को लेकर गाजीपुर की कोर्ट में विचाराधीन गैंगस्टर एक्ट केस की सुनवाई पूरी करने के बाद यह सजा सुनाई है। 1996 में दायर हुए पांच केस को लेकर इस मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया है। दोनों पक्षों के बीच जिरह पूरी होने के बाद कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच लाख का जुर्माना भी लगाया है।

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मुख्तार के साथ भीम सिंह को भी दस साल की कैद व 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस फैसले को लेकर कोर्ट परिसर में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। यह मामला गाजीपुर की सदर कोतवाली में 1996 में दर्ज हुआ था। पुलिस के मुताबिक अंसारी व उनके सहयोगियों पर कुल पांच गैंग चार्ज हैं।

बता दें कि बाहुबली मुख्तार के खिलाफ वैसे तो 54 केस दर्ज हैं, लेकिन गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई के लिए 5 केस को ही आधार बनाया गया था। इन पांच में से दो वाराणासी, दो गाजीपुर और एक चंदौली में केस है। 26 साल के बाद आज केस का फैसला आया है।

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