New Year 2021: नए साल में इन चीजों में होने जा रहा बड़ा बदलाव, हल्की हो सकती है आपकी जेब

स्पेशल न्यूज़: नया साल शुरू होने ही वाला है, साल के शुरुआत के लिए हर कोई कुछ न कुछ प्लान भी कर रहा है. इस नए साल कई चीजों में बदलाव आने वाले हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं. मोबाइल, कार, टैक्स, बिजली, सड़क और बैंकिंग जैसी तमाम जरूरी चीजों के लिए नए नियम लागू होने वाले हैं. जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा.


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UPI पर देना होगा एक्ट्रा चार्ज-
नए साल के मौके पर Amazon Pay, Google Pay और Phone Pay पर पैसे का लेन-देन या किसी भी तरह के ट्रांसेक्शन पर एक्ट्रा चार्जेज देने होंगे. दरअसल NPCI ने 1 जनवरी से थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स की ओर से चलाई जाने वाली यूपीआई पेमेंट सर्विस (UPI Payment) पर अतिरिक्त चार्ज लगाने का निर्णय लिया है.


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महंगी होंगी कारें-
वहीँ इस साल के शुरुआत में ही कारें भी महंगी होने वाली है, ऑटोमोबाइल कंपनियां जनवरी 2021 से अपने कई मॉडल के दाम बढ़ाने जा रहे हैं, जिसके बाद कार खरीदना पहले की तुलना में महंगा हो जाएगा. अब तक मारुति, महिंद्रा के बाद रेनॉ और MG मोटर दाम बढ़ाने का ऐलान कर कर दिया है.


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गाड़ियों पर लगेगा FASTag-
हर टोल नाके पर टोल टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन अब इस नए साल में टोल पार करने के लिए फास्टैग जरूरी होगा. 1 जनवरी से सभी लाइनें फास्टैग हो जाएंगी. अब तक 2.20 करोड़ फास्टैग जारी किए जा चुके हैं. सरकार की घोषणा के बाद, FASTag को सभी वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है.


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म्यूचुअल फंड में निवेश के बदलेंगे नियम-

SEBI ने मल्टीकैप म्यूचुअल फंड के लिए असेट अलोकेशन के नियमों में बदलाव किया है. नए नियमों के मुताबिक अब फंड्स का 75 फीसदी हिस्सा इक्विटी में निवेश करना जरूरी होगा, जो कि अभी न्यूनतम 65 फीसदी है. SEBI के नए नियमों के मुताबिक फंडों को मिडकैप और स्मॉलकैप में 25-25 फीसदी निवेश करना जरूरी होगा. वहीं, 25 फीसदी लार्ज कैप में लगाना होगा.


चेक पेमेंट से जुड़े नियम-

बैंक द्वारा भी कुछ नियम बदल दिए जाएंगे जिसमें चेक से पेमेंट करने के कई नियमों में भी बदलाव किए जा रहे हैं. इसके तहत 50,000 रुपये से अधिक भुगतान वाले चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होगी. पॉजिटिव पे सिस्टम एक ऑटोमैटिक टूल है जो चेक के जरिये धोखाधड़ी करने पर लगाम लगाएगा.


बदले जाएंगे GST रिटर्न के नियम-

बिज़नेस कारोबारियों को भी इस साल कुछ बदलाव झेलने पड़ेगे. जिसमें पांच करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को अगले साल जनवरी से वर्ष के दौरान सिर्फ 4 सेल्स रिटर्न फाइल करने होंगे. इस समय कारोबारियों को मासिक आधार पर 12 रिटर्न (GSTR 3B) दाखिल करने होते हैं. इसके अलावा 4 GSTR 1 भरना होता है. नया नियम लागू होने के बाद टैक्सपेयर्स को केवल 8 रिटर्न भरने होंगे. इनमें 4 जीएसटीआर 3बी और 4 GSTR 1 रिटर्न भरना होगा.


कम प्रीमियम में खरीद सकेंगे टर्म प्लान-

IRDAI ने बीमा कंपनियों को आरोग्य संजीवनी नामक स्टैंडर्ड रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पेश करने के बाद एक स्टैंडर्ड टर्म लाइफ इंश्योरेंस पेश करने का निर्देश दिया है. नए बीमा प्लान में कम प्रीमियम में टर्म प्लान खरीदने का विकल्प मिलेगा. साथ ही सभी बीमा कंपनियों की पॉलिसी में शर्तों और कवर की राशि एक समान होगी.


बिजली कनेक्शन-

बिजली मंत्रालय एक जनवरी से उपभोक्ता के अधिकार के नियमों को लागू करने की तैयारी कर रहा है. इसके बाद बिजली वितरण कंपनियों को तय अवधि के अंदर उपभोक्ताओं को सेवाएं उपलब्ध करानी होंगी, ऐसा करने में अगर वो नाकाम रहती हैं तो उनसे उपभोक्ता जुर्माना वसूल सकता है. नियमों के मसौदे को कानून मंत्रालय को भेजा गया है. मंजूरी मिलने के बाद नया कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को ज्यादा कागजी कार्यवाही की जरूरत नहीं होगी.


WhatsApp-

खबर यह भी आ रही है की, कुछ स्मार्टफोन में 1 जनवरी 2021 से WhatsApp काम करना बंद कर देगा. इसमें एंड्रॉयड और आईफोन दोनों शामिल हैं. WhatsApp पुराने वर्जन के सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं करेगा.


लैंडलाइन कॉल पर जीरो लगाना होगा जरूरी –
देशभर में लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए अब एक जनवरी से नंबर से पहले शून्य लगाना जरूरी होगा. TRAI ने इस तरह के कॉल के लिए 29 मई 2020 को नंबर से पहले ‘शून्य’(0) लगाने की सिफारिश की थी. जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी.


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