पंचकूला CBI कोर्ट ने राम रहीम की जमानत याचिका खारिज की

 

पंचकूला सीबीआई कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। राम रहीम को पिछले साल दो महिलाओं के साथ रेप के मामले में 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी।

 

 

इससे पहले पंचकूला कोर्ट ने राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। एडिशनल सेशन जज नीरजा कुलवंत कल्सन ने हनीप्रीत की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया।

 

इसके अलावा, सीबीआई ने डेरा सच्चा सौदा चीफ राम से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया था। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में खुलासा किया था कि राम रहीम जमीन और संपत्ति इकट्ठा करने के लिए अपने भक्तों को नपुंसक बनाने के लिए प्रेरित करता था। यह चार्जशीट सीबीआई ने पंचकूला की विशेष अदालत के सामने दाखिल की है।