पिछले कुछ सालों में यात्रियों की सुविधाओं के लिए भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने कई पहल की हैं. वहीं, अब रेल मंत्री पियूष गोयल (Piyush Goyal) ने यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत को देखते हुए एक और नियम बनाया है. जब भी आप ट्रेन में यात्रा करते है और उस दौरान खाने-पीने का कोई सामान खरीदते हैं तो वेंडर उसका बिल नहीं देता है. लेकिन अब रेलवे की तरफ से बनाए गए नए नियम के अनुसार ट्रेन एवं स्टेशन परिसर में सामान बेचने वाले वेंडर को आपको बिल देना जरूरी है. यदि वेंडर आपको बिल नहीं देता तो वह सामान पूर्णतया रूप से फ्री होगा. रेलवे का यह नया नियम बीते 18 जुलाई से लागू किया गया है.
रेलवे द्वारा स्टेशनों और ट्रेनों में लागू किये गए ‘नो बिल नो पेमेंट’ (No Bill No Payment) नियम के मुताबिक यदि आपको वेंडर बिल नहीं देता तो आपको इसके लिए भुगतान करने की जरूरत नहीं है. रेल मंत्री पियूष गोयल ने गुरुवार को ट्वीट कर बताया कि रेलवे ने No Bill, No Payment का नियम लागू करते हुए वेंडर द्वारा ग्राहकों को बिल देना जरूरी कर दिया है. यदि वेंडर बिल देने से इंकार करता है तो आपको उसे पैसे देने की जरूरत नहीं है. उन्होंने अपने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी पोस्ट किया है. इस वीडियो में ग्राहकों को नए नियम की जानकारी दी गई है.
दरअसल, रेलवे की तरफ से इस नियम को लागू करने का मकसद यह है कि पिछले दिनों स्टेशन परिसर और ट्रेनों में वेंडरों के मनमानी की शिकायतें आती रही हैं. यात्रियों की शिकायत रहती है कि वेंडर किसी भी चीज को तय कीमत से ज्यादा पर बेचते हैं. ऐसे में कई बार यात्रियों और वेंडर के बीच झगड़ा भी हो जाता है. इसलिए ऐसी किसी भी तरह की समस्या से राहत के लिए रेलवे ने नो बिल, नो पेमेंट नीति को लागू किया है. रेल मंत्री ने पिछले दिनों सदन में भी बताया था कि 3 साल के दौरान सोशल मीडिया के जरिये रेलवे मिनिस्ट्री को 7 लाख से ज्यादा शिकायतें मिली हैं.
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