महोबा केस: बर्खास्त SO की जमानत अर्जी खारिज, फरार IPS की तलाश में जुटीं कई टीमें

यूपी के महोबा में क्रशर कारोबारी की मौत के मामले में बर्खास्त एसओ की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ निलंबित आईपीएस भी लगातार अग्रिम जमानत की अर्जी लगा रहे हैं जिसको कोर्ट खारिज कर रही है। आईपीएस की गिरफ्तारी ना होने की वजह से अभी भी कई टीमें उनकी तलाश में लगी हैं लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही।


मृतक कारोबारी के भाई ने बताया ये

जानकारी के मुताबिक, दिवंगत कारोबारी के भाई रविकांत त्रिपाठी ने बताया कि क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी मौत प्रकरण में आरोपित बर्खास्त कबरई एसओ देवेंद्र शुक्ला की अग्रिम जमानत याचिका भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट लखनऊ ने खारिज कर दी। पहले देवेंद्र शुक्ला की जमानत याचिका पर नौ दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जिसे बढ़ाकर 14 दिसंबर किया गया था।


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इसके साथ ही व्यापारी की मौत के प्रकरण की जांच कर रहे प्रयागराज के एसपी क्राइम आशुतोष मिश्र ने बताया कि आरोपित पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। दबाव बनाने के लिए ही उनके खिलाफ आइपीसी की धारा 174 (ए) (अदालती सम्मन के बावजूद उपस्थित न होने पर कार्रवाई) का मुकदमा कराने को लेकर तहरीर दी जा चुकी है। कभी भी ये मुकदमा दर्ज हो सकता है।


ये था मामला

मामला कबरई कस्बे के जवाहरनगर निवासी क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने सात सितंबर को वीडियो वायरल कर तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार पर घूस मांगने व किसी भी समय हत्या कराने का आरोप लगाया था। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में निलंबित एसओ देवेंद्र शुक्ला द्वारा एसपी को पैसे भेेजने का दबाव बनाने और झूठे मुकदमे में फंसाने का भी आरोप लगाया था। आठ सितंबर को क्रशर कारोबारी को गोली लग गई और 13 सितंबर को उनकी कानपुर के रिजेंसी अस्पताल में मौत हो गई थी। शासन ने हाई-प्रोफाइल मामला होने की वजह से एसआईटी गठित कर जांच कराई है।


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