नोटबंदी के बाद बाजार में जारी किए नए सिक्कों को लेकर मतभेद अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, इसी को मद्देनजर रखते हुए RBI ने नए सिक्कों के विषय में नए निर्देश जारी किए हैं. पिछले काफी दिनों से ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां, 10 और 1 रुपये का सिक्का नहीं लिया जा रहा. हालांकि सरकार ने इस मामले पर हमेशा बोलते हुए इन सिक्कों को वेध करार दिया है, लेकिन बावजूद इसके देश के कई हिस्सों से इसे स्वीकार न करने की खबरे लगातार आ रही थी.
इन हिस्सों में देश की राजधानी से महज 100 किलोमीटर दूर दूर रेवाड़ी में 10 रुपये का कोई भी सिक्का नहीं स्वीकारा जा रहा है. यहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि, यहां डीटीसी बसों में कंडक्टर 10 रुपये के सिक्के लेने से मना कर देता है. ऐसे में हम आपको बता दें की अगर आपके आस-पास ऐसा कुछ हो रहा है तो इसकी सूचना पुलिस को दें. क्योंकि इन सिक्कों को न लेना उसको काफी भरी पड़ सकता है. RBI के निर्देश के अनुसार सिक्का न लेने वाले को सात साल की जेल हो सकती है.
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एक रुपया के छोटे सिक्के से इनकार
राजधानी के लोगों का कहना है की यहां, सभी सिक्के आसानी से स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं. दिल्ली छोटे दुकानदार एक रुपया का छोटा सिक्का लेने से साफ मन कर देते है. वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी 10 रुपये का सिक्का नहीं चलता है. इसके अलावा कोरबा, चांपा जिले में भी ऐसा ही देखा गया. वहां चाहे बस हो, रेहड़ी के दुकानदार हो या बड़े मॉल हो, कहीं भी 10 रुपये का सिक्का स्वीकार नहीं किया जा रहा है. लेकिन उसी शहर में पांच रुपये और दो रुपये के सिक्के आराम से स्वीकार किए जा रहे हैं.
नोटबंदी के बाद पैदा हुई थी यह स्थिति
बैंक के अधिकारी बताते हैं कि साल 2016 के नवंबर में जब नोटबंदी हुई थी तब बाजार में बड़े पैमाने पर सिक्के उतारे गए थे. उन सिक्कों को जब वापस बैंकों में जमा किया जाने लगा तो बैंक कर्मचारी उसे लेने में आनाकानी करते थे. उस दौरान बैंक कर्मियों का कहना था कि नोटों को तो मशीन से गिन लिया जाएगा, लेकिन हजारों हजार सिक्कों को कौन गिनेगा. वैसे भी बैंक में कर्मचारियों की किल्लत है, ऐसे में एक ग्राहक का सिक्का गिनने में एक घंटा लगेगा, तो काउंटर पर ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाएगी.
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सभी सिक्के हैं वैध
रिजर्व बैंक के प्रवक्ता का कहना है कि जो भी सिक्के जारी किए गए हैं, वह रिजर्व बैंक के नियम के तहत जारी किए गए हैं. इसलिए सभी सिक्के वैध हैं. यदि कोई व्यक्ति या बैंक इसे लेने से इनकार करता है तो उसकी सूचना पुलिस को दी जानी चाहिए, ऐसा करना अपराध है.
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