अंसल से खरीदी गई जमीन की रजिस्ट्री होगी रद्द, LDA के पास 413 एकड़ जमीन थी गिरवी, सैकड़ों निवेशकों के पैसे पर संकट

लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के पास बंधक रखी 413 एकड़ जमीन पर हुई रजिस्ट्रियां अब रद्द कर दी जाएंगी। इससे अंसल सुशांत गोल्फ सिटी (Ansal Sushant Golf City) में प्लॉट खरीदने वाले सैकड़ों निवेशकों के पैसे डूबने का खतरा मंडरा रहा है।

एनसीएलटी के फैसले के खिलाफ अपील की तैयारी

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) द्वारा अंसल एपीआई को दिवालिया घोषित किए जाने के फैसले के खिलाफ निवेशकों का एक समूह अब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करेगा।

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एलडीए के पास गिरवी थी जमीन

अंसल एपीआई ने एलडीए के पास 413 एकड़ जमीन गिरवी रखी थी ताकि अगर कंपनी टाउनशिप के विकास कार्य पूरे करने में विफल रहती है, तो एलडीए इस जमीन को बेचकर अधूरे कार्यों को पूरा कर सके। हालांकि, अंसल ने यह जमीन भी अवैध रूप से बेच दी। इस मामले में एलडीए ने न सिर्फ अंसल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, बल्कि एनसीएलटी के रिसीवर के समक्ष भी इस मामले को उठाया है।

बंधक जमीन पर रजिस्ट्री का संकट

अब उन खरीदारों की रजिस्ट्री पर खतरा मंडरा रहा है, जिन्होंने बंधक रखी गई जमीन में प्लॉट खरीदा था। जानकारी के मुताबिक, अंसल ने रोक के बावजूद तीन वर्षों तक दूसरे फेज के संशोधित लेआउट पर जमीन बेचने का सिलसिला जारी रखा। सूत्रों के अनुसार, उस समय क्षेत्र में जमीन की कीमत लगभग 70 हजार रुपये प्रति वर्ग गज थी, लेकिन अंसल ने इसे 50 हजार रुपये प्रति वर्ग गज के दर पर बेच दिया।

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क्लेम फॉर्म भरने का मौका

जो निवेशक अपनी राशि डूबने के संकट में हैं, उन्हें एनसीएलटी में दावा प्रस्तुत करने के लिए मई तक का समय दिया गया है। एलडीए अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में पीड़ितों को क्लेम फॉर्म भरने के लिए 90 दिन का अवसर दिया जाता है। निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर अपने क्लेम फॉर्म भरकर जमा कर दें ताकि अपने निवेश को सुरक्षित करने का मौका पा सकें।

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