उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने अपने लाखों टीचर्स (सरकारी शिक्षकों) को बड़ी राहत मुहैया कराई है. जून, 2023 में शिक्षक एक से दूसरे जिला में अपना तबादला करा सकेंगे और ये काम आठ जून से चालू होगा. परिषदीय शिक्षकों के अंतर्जनपदीय तबादलों की प्रक्रिया के साथ ही अंतर्जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर भी किए जाएंगे.
10 प्रतिशत मैक्सिमम लिमिट
बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है दीपक कुमार जिन्होंने इस बारे में कल यानी शनिवार के दिन आदेश जारी किया और अंतरजनपदीय पारस्परिक तबादले के आदेश दिए जिसके तहत नियमित शिक्षिका के लिए जिले में दो साल, वहीं शिक्षक के लिए सेवा अवधि पांच साल अनिवार्य किया गया है. जिले में स्वीकृत पद की अपेक्षा 30 अप्रैल 2023 तक काम करते हुए अध्यापक की जितनी भी संख्या है उसके 10 प्रतिशत की मैक्सिमम लिमिट तक इंटरडिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर कराए जाएंगे.
शिक्षक ट्रांसफर प्रॉसेस
इस संबंध में प्रदेश सरकार की ओर से उसकी नीति जारी की गई है. बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा भी इस संबंध में हर एक बीएसए को निर्देशित किया गया है और आने वाले आठ जून से पोर्टल खोलने के लिए कह दिया गया. साथ ही इस संबंध में तैयारियां पूरी करने को भी परिषद के द्वारा कहा गया है. 2019-20 में लास्ट बार इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर कराए गए थे और तब से ही शिक्षक ट्रांसफर प्रॉसेस शुरू किए जाने का वेट कर रहे थे. फिलहाल वेट करने वाले शिक्षकों की संख्या करीब करीब 5 लाख 20 हजार होना बताया जा रहा है.
नीति की खास बातें
- परिषदीय शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादले इससे पहले 2019-20 में हुए थे. तब से शिक्षक तबादलों का इंतजार कर रहे थे. शनिवार को अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने अंतरजनपदीय और म्यूचुअल ट्रांसफर की नीति जारी कर दी. नीति के मुख्य बिंदू इस प्रकार हैं-
- जिले में स्वीकृत पद के सापेक्ष 30 अप्रैल 2023 तक कार्यरत अध्यापकों की संख्या के 10% की अधिकतम सीमा तक ही तबादले किए जाएंगे.
- जो शिक्षक आपसी सहमति से तबादले के लिए भी आवेदन करेंगे, उनको सामान्य अंतरजनपदीय तबादलों का लाभ नहीं दिया जाएगा.
- तबादलों के लिए शिक्षकों को कम से कम एक और अधिकतम 7 विद्यालयों का विकल्प भरना होगा.
- असाध्य रोग की स्थिति में तय चिकित्सा संस्थानों का प्रमाण पत्र सीएमओ से प्रतिहस्ताक्षरित संलग्न करने पर ही लाभ मिलेगा.
- ऑनलाइन आवेदन पत्रों का सत्यापन जिला स्तरीय समिति करेगी.
- एक से अधिक शिक्षकों के अंक समान होने पर नियुक्ति तिथि के आधार पर और नियुक्ति तिथि समान होने पर अधिक आयु वाले शिक्षक को वरीयता दी जाएगी.
- शिक्षकों के स्थानांतरण के बाद कार्यमुक्त करने और कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही शैक्षिक सत्र के दौरान नहीं की जाएगी. यह कार्यवाही ग्रीष्म और शीतकाल अवकाश के दौरान ही होगी.
कैसे मिलेगा वेटेज?
तबादला नीति के अनुसार कई विशेष श्रेणियों में अलग-अलग वेटेज दिया जाएगा. वेटेज इस प्रकार होगा-
- सेवा के प्रत्येक वर्ष पूरा करने पर 1 अंक और अधिकतम 15 अंक.
- दिव्यांग को अधिकतम 10 अंक.
- असाध्य या गंभीर रोग से ग्रसित होने पर 20 अंक.
- शिक्षक-शिक्षिका जिनके पति या पत्नी भारत सरकार की नौकरी में हैं या बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन हैं, उनको अधिकतम 10 अंक.
- सिंगल पेरेंट 10 अंक.
- महिला अध्यापिका अधिकतम 10 अंक.
- राष्ट्रीय पुरसकार प्राप्त शिक्षक 5 अंक.
- राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक 3 अंक.
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