UP Civic Election: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- बिना OBC आरक्षण के होंगे निकाय चुनाव, डिप्टी CM केशव मौर्य बोले- विशेषज्ञों से चर्चा कर लेंगे निर्णय

उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव (UP Civic Election) में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बिना ही निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद ओबीसी के लिए आरक्षित सीट जनरल मानी जाएगी।

यह निर्णय न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दाखिल 93 याचिकाओं पर एक साथ पारित किया। वहीं, इस फैसले को सरकार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रिपल टेस्ट के बगैर ओबीसी को कोई आरक्षण न दिया जाए। ऐसे में बगैर ओबीसी को आरक्षण दिए स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएं।

Also Read: UP में राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ से विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास, मायावती और अखिलेश समेत इन्हें मिला आमंत्रण

हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा बीते 12 दिसंबर को जारी उस नोटिफिकेशन को भी खारिज कर दिया है जिसके जरिए सरकार ने उन स्थानीय निकायों में प्रशासक तैनात करने की बात कही थी जिनका कार्यकाल शीघ्र पूरा होने जा रहा है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अगर सरकार को ओबीसी आरक्षण लागू करना है, तो कमीशन गठित करना होगा।

ये कमीशन पिछड़ा वर्ग की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट देगा। इसके आधार पर आरक्षण लागू होगा। आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट यानी 3 स्तर पर मानक रखे जाते हैं। इसे ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला कहा गया है। अब इस टेस्ट में देखना होगा कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की आर्थिक-शैक्षणिक स्थिति कैसी है? उनको आरक्षण देने की जरूरत है या नहीं? उनको आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं?

Also Read: UP: सपा विधायक इरफान सोलंकी की करोड़ों की संपत्ति होगी जब्त, कानपुर से मुंबई तक है करोड़ों की बेनामी संपत्तियां, पुलिस जुटा रही ब्योरा

वहीं, कोर्ट के फैसले पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, लेकिन पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

( देश और दुनिया की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं. )