UP: बांदा में पॉक्सो-एससी/एसटी मामले में दोषी को 4 साल की सजा, 8 हजार रुपये जुर्माना

UP: बांदा पुलिस के #OperationConviction अभियान के तहत चिल्ला थाना क्षेत्र के पॉक्सो और एससी/एसटी एक्ट से जुड़े मामले में अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार दिया है। पुलिस की प्रभावी विवेचना और न्यायालय में लगातार की गई पैरवी के बाद आरोपी को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही अदालत ने उस पर 8 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

2021 में दर्ज हुआ था मुकदमा

पुलिस के मुताबिक, चिल्ला थाने में वर्ष 2021 में मु0अ0सं0-02/21 के तहत मामला दर्ज किया गया था। प्रकरण में आईपीसी की धारा 354(क), 504 और 506 के अलावा एससी/एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।

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साक्ष्यों के आधार पर पूरी हुई विवेचना

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों को जुटाते हुए विवेचना पूरी की। इसके बाद अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में मामले की लगातार प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस की ओर से दोषसिद्धि सुनिश्चित कराने के लिए साक्ष्यों को मजबूती से अदालत के समक्ष रखा गया।

19 अगस्त को अदालत ने सुनाया फैसला

19 अगस्त 2026 को न्यायालय ने मामले में फैसला सुनाते हुए रामकिशोर पुत्र सुखदेव, निवासी अतरहट, थाना चिल्ला, जनपद बांदा को दोषी माना। अदालत ने उसे चार वर्ष के कठोर कारावास के साथ 8 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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दोषियों को सजा दिलाने पर पुलिस का जोर

बांदा पुलिस #OperationConviction के तहत गंभीर मामलों में मजबूत विवेचना, साक्ष्य संकलन और प्रभावी अभियोजन पैरवी पर विशेष ध्यान दे रही है। पुलिस का कहना है कि अभियान का उद्देश्य दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाकर कानून का भय कायम करना और पीड़ितों को न्याय उपलब्ध कराना है। चिल्ला थाना क्षेत्र के इस मामले में आया फैसला इसी दिशा में पुलिस की अहम उपलब्धि माना जा रहा है।

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