लव जिहाद विरोधी कानून पर UP के कानून मंत्री बोले- बहन बेटियों का सम्मान है धर्म समपरिवर्तन अध्यादेश

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून लाई है, जिसके तहत अगर दबाव, धोखे, लालच, या केवल शादी के लिए लड़की का धर्म बदलवाया तो 10 साल तक की सजा हो सकती है. धर्मांतरण के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. वहीं योगी सरकार में विधि एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक (Brajesh Pathak) ने इस कानून को बहन बेटियों के लिए सम्मान बताया है.


कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि यद्यपि इस अध्यादेश में लव जिहाद (Love Jihad) की कोई चर्चा नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से उन तबकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी जो बहन बेटियों के साथ छल प्रपंच और धोखा कर उनका जीवन बर्बाद करते हैं. उन्होंने कहा कि इस नए कानून का धर्म गुरूओं ने भी स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में राज्य में कई जगह देखने को मिला है कि कुछ लोग जबरन प्रलोभन या छल से शादी करते हैं. नाम बदलकर भी शादियां होती थीं. इसके बाद लड़कियों को छोड़ दिया जाता था. अब कानून बनने से ऐसी स्थिति नहीं होगी.


कानून मंत्री ने कि यह बेहतरीन कानून है. अपवाद छोड़ दें तो समाज के हर वर्ग ने इसकी तारीफ की है. रही बात विरोध की तो कुछ की यह आदत ही होती है. ऐसे लोग सार्वजनिक रूप से सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते हैं. दिल से ये भी कानून के समर्थक हैं. हाल के वर्षों में यह मसला बड़ी सामािजक समस्या के रूप में उभरा था. कुछ लोग अपना धर्म छिपाकर या प्रलोभन, छल और बहला-फुसलाकर दूसरी जाति की लड़की से शादी कर लेते थे. सच सार्वजनिक होने पर संबंधित लड़की और उसके परिवार का जीवन प्रभावित होता था. सामाजिक प्रतिष्ठा पर आघात अलग से. कभी-कभी यह सामाजिक वैमनस्व की वजह बनता था.


ब्रजेश पाठक ने कहा कि नये कानून से इस पर और इससे होने वाले सामाजिक वैमनस्व पर रोक लगेगी. अगर दो धर्म के लोग आपसी सहमति से शादी करना चाहते हैं तो अपने जिले के डीएम को दो माह पहले इससे अवगत कराना होगा. इस कानून के लागू होने के बाद छल-कपट व जबरन धर्मांतरण के मामलों में एक से दस वर्ष तक की सजा हो सकती है. छल से या जबरन धर्मांतरण कराने के मामले में दोषी को तीन से दस वर्ष तक की सजा भुगतनी होगी. जबरन या कोई प्रलोभन देकर किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाना अपराध माना जाएगा. उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सामान्य रखने के लिए और महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए ये कानून जरूरी है. इसमें सभी की बहन बेटियों को इज्जत से जीने का मौका मिलेगा.


बता दें कि योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) सरकार जबरन धर्मांतरण के खिलाफ अध्यादेश लाई है जिसके तहत अब दूसरे धर्म में शादी करने के लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी से इजाजत लेना अनिवार्य होगा. इसके लिए शादी से पहले 2 माह की नोटिस देना होगा. बिना अनुमति लिए शादी करने या धर्म परिवर्तन करने पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा के साथ 10 हजार का जुर्माना भी देना पड़ेगा. इसके अलावा अध्यादेश में नाम छिपाकर शादी करने वाले के लिए 10 साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है.


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