उत्तर प्रदेश पुलिस के उन कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है, जो गृह जनपद में तैनाती की आस लगाए बैठे हैं। लोकसभा संसदीय चुनाव 2019 में किसी भी पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मी की नियुक्ति उसके गृह जनपद में नहीं होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी इस स्थानांतरण आदेश के क्रियान्वयन को पुलिस महानिदेशक मुख्यालय ने प्रदेश के सभी एसएसपी और एसपी को भेजा है।
एक जिले में तीन साल पूरे करने वाले पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण
आईजी कानून-व्यवस्था प्रवीण कुमार द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि निरीक्षक और उससे ऊपर के अधिकारी जिन्होंने विगत चार वर्षों में एक जनपद में तीन वर्ष पूर्ण कर लिए हों अथवा कट ऑफ डेट 31 मई 2019 तक उसी जनपद में 3 वर्ष पूर्ण कर रहे हो, उन्हें उस जनपद से अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए।
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इसी तरह ही अगले छह माह में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को स्थानांतरित किए जाने के लिए भी निर्वाचन आयोग द्वारा कट ऑफ डेट 31 मई 2019 तक बताई गई है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है, जिसके लिए यूपी पुलिस विभाग ने सुरक्षा और शांतिपूर्ण माहौल के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसके तहत पुलिस विभाग के अधिकारियों और जवानों की तैनात को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं।
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इन पुलिसकर्मियों का नहीं होगा स्थानातंरण
बताया जा रहा है कि इस निर्देश में आने वाले छह महा में रिटायर होने वाले पुलिसकर्मियों को रियायत दी गई है। उन्हें उनकी तैनाती पर तीन साल पूरे होने के बाद भी नहीं हटाया जाएगा। बता दें कि 31 मई 2019 तक जिन पुलिसकर्मियों के एक ही जिले में तीन साल पूरे हो चुके हैं, उन्हें जिले से हटाया जाएगा। इन निर्देशों को लेकर सभी संबंधित अफसरों को आईजी कानून व्यवस्था ने निर्देश भेजकर जल्द से जल्द प्रक्रियाओं को पूरा करने के आदेश दिए हैं।
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