उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना (Chief Minister jan Arogya Yojana) से वंचित करीब 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों को मुख्यमंत्री आरोग्य योजना में शामिल किए जाने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दे दी है। इस योजना के तहत चिन्हित परिवारों को निजी एवं राजकीय चिकित्सालयों में प्रति परिवार प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक की निशुल्क चिकित्सा उपचार की सुविधा दिये जाने का प्रावधान है।
बुधवार को लोकभवन में मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि राज्य में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से वंचित करीब 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किये जाने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।
सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि मंत्रिपरिषद की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि अन्त्योदय कार्डधारक परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किये जाने पर इस योजना हेतु आवंटित बजट से अधिक संभावित व्यय होने की स्थिति में अनुपूरक मांग पत्र के माध्यम से अतिरिक्त बजट आवंटित किया जाए।
सिद्धार्थ नाथ सिंह के अनुसार, मंत्रिपरिषद ने भविष्य में इस योजना में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता होने पर इसके लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े अन्त्योदय कार्डधारक परिवारों को बीमारी की स्थिति में होने वाले व्यय से सुरक्षा मिलेगी तथा अंत्योदय कार्डधारक परिवार इस निर्णय से सीधे लाभान्वित होंगे।
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