वाराणसी: नगर निगम वाराणसी ने गृहकर के बकाएदार भवन स्वामियों को अंतिम चेतावनी जारी की है। नगर निगम की एकमुश्त समाधान योजना (OTS) का लाभ लेने के लिए 15 नवंबर तक पंजीकरण कराना अनिवार्य है। तय समय सीमा के बाद बकाएदारों को अतिरिक्त राहत नहीं मिलेगी और नियमों के तहत मकान व अन्य संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
97 हजार से ज्यादा भवनों पर 298 करोड़ का बकाया
नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार, शहर में 97,872 भवनों पर ब्याज और सरचार्ज समेत करीब 298 करोड़ रुपये का गृहकर लंबित है। इसमें लगभग 86 करोड़ रुपये सरचार्ज की राशि है, जिसे OTS योजना के तहत माफ किए जाने का प्रावधान है। हालांकि, योजना शुरू होने के करीब डेढ़ महीने बाद भी बकाएदारों की ओर से अपेक्षित रुचि नहीं दिखाई दे रही है।
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6,810 ने कराया पंजीकरण, सिर्फ 2,476 ने जमा किया टैक्स
अब तक कुल 6,810 भवन स्वामियों ने OTS पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। इनमें से केवल 2,476 लोगों ने करीब 3.96 करोड़ रुपये का गृहकर जमा किया है। नगर निगम के मुताबिक, बड़ी संख्या में बकाएदार अभी भी भुगतान के लिए अंतिम समय का इंतजार कर रहे हैं।
31 दिसंबर तक भुगतान पर मिलेगा छूट का लाभ
नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि OTS का लाभ उठाने के लिए 15 नवंबर तक पंजीकरण जरूरी है। पंजीकरण कराने वाले भवन स्वामियों को 31 दिसंबर तक बकाया गृहकर जमा करने पर योजना के तहत सरचार्ज में निर्धारित छूट मिलेगी। वहीं, समय सीमा के भीतर पंजीकरण नहीं कराने वालों को मूल बकाये के साथ पूरा सरचार्ज भी चुकाना होगा।
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SMS-कॉल से अलर्ट, नहीं माना तो कुर्की की कार्रवाई
नगर निगम बकाएदारों को SMS और फोन कॉल के जरिए लगातार रिमाइंडर भेज रहा है। नगर आयुक्त ने साफ किया है कि तय अवधि में गृहकर जमा नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसमें संपत्ति की कुर्की भी शामिल है। निगम ने भवन स्वामियों से अपील की है कि वे समय रहते OTS में पंजीकरण कर बकाया टैक्स जमा करें और अतिरिक्त आर्थिक बोझ व कानूनी कार्रवाई से बचें।














