आजमगढ़: बिलरियागंज थाना क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में लगातार फरार चल रहे अभियुक्त के खिलाफ पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर 82 सीआरपीसी/84 बीएनएस के तहत कार्रवाई की। पुलिस ने अभियुक्त के घर और मोहल्ले में मुनादी कराकर उसे न्यायालय अथवा पुलिस के समक्ष उपस्थित होने की सूचना दी।
पुलिस के अनुसार बिलरियागंज थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 143/2026 में धारा 2(बी)(i)/3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत राजेंद्र नगर (कान्दू टोला) निवासी गोरख प्रसाद गौड़ उर्फ गौरव पुत्र वीरेंद्र गौड़ उर्फ नागेंद्र अभियुक्त है। पुलिस का कहना है कि अभियुक्त लगातार फरार चल रहा है और न तो पुलिस के समक्ष उपस्थित हो रहा है और न ही न्यायालय में पेश हुआ है।
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अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए गैंगस्टर न्यायालय, आजमगढ़ द्वारा गैर जमानती वारंट (NBW) तथा 82 सीआरपीसी/84 बीएनएस के आदेश जारी किए गए थे। आदेश के अनुपालन में मंगलवार को पुलिस टीम ने अभियुक्त के घर एवं मोहल्ले में नियमानुसार मुनादी कराई। इस दौरान परिजनों और स्थानीय लोगों को न्यायालय के आदेश से अवगत कराया गया।
पुलिस ने बताया कि अभियुक्त को 18 अक्टूबर 2026 तक न्यायालय अथवा पुलिस के समक्ष उपस्थित होना है। निर्धारित अवधि तक उपस्थित नहीं होने पर उसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक अमित कुमार वर्मा और कांस्टेबल रोहित त्रिपाठी शामिल रहे।
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