यूपी में अब गाय ले जाने के लिए मिलेगा सर्टिफिकेट, गौ सेवा आयोग सुरक्षा भी देगा

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने मॉब लिचिंग की घटनाओं पर रोकथाम के लिए गोसेवा आयोग के साथ मिलकर एक रोडमैप तैयार किया है. मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोमवार को बताया कि यदि कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर गोवंश ले जाता है, तो गोसेवा आयोग (Gau Seva Aayog) उसे प्रमाणपत्र देगा. सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आयोग की ही होगी, ताकि लिंचिंग जैसी घटनाओं को रोका जा सके.


इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गौ सेवा आयोग (Gau Seva Aayog) को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि चोरी-छिपे चल रही गौ-तस्करी की घटनाओं को रोका जाए. पहले से चल रही गोशालाओं के निरीक्षण का भी मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है. सीएम योगी ने गौ सेवा आयोग के अधिकायरियों को निर्देश दिया है कि गोशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर काम करें. इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा कि दो गाय रखने वाले किसानों को चारा के लिए 30 रुपए रोज के हिसाब से पैसे मुहैया कराएं.


इससे पहले जनवरी में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने सूबे में बने कांजी हाउस का नाम बदलकर गौ संरक्षण केंद्र कर दिया था. उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेसहारा एवं आवारा पशुओं को गो-संरक्षण केन्द्रों में पहुंचाने के निर्देश भी दिए थे. साथ ही राज्य में गायों के आश्रय स्थलों के वित्तीय प्रबंधन के लिए आबकारी विभाग शराब पर दो प्रतिशत ‘गौ कल्याण उपकर’ लगाने का प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में लाया गया है.


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