Online Shopping में धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों पर सरकार कसेगी शिकंजा, जारी होंगी गाइडलाइंस

ऑनलाइन शॉपिंग ने जहां एक ओर ग्राहकों को सुविधाएं दी हैं तो वहीं दूसरी और उन्हें कई समस्यायों में भी डाला है. जी हां हम ऑनलाइन शॉपिंग में हो रहीधोखाधड़ी की बात कर रहे है. बावजूद इसके देश में ऑनलाइन शॉपिंग तेजी से बढ़ रहा है. इसके तेजी से विस्तार का मुख्य कारण ग्राहकों को कैशबैक और बंपर डिस्काउंट जैसे आकर्षक ऑफर है. लेकिन कई बार यही ग्राहकों के लिए बड़ी समस्या का कारण भी बन जाता है.


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ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों की मनमानी के कई मामले सामने आने के बाद ग्राहकों को ई-कॉमर्स कंपनियों की मनमानी से बचाने के लिए कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने गाइडलाइंस तैयार कर ली है. मंत्रालय ने इन ड्राफ्ट गाइडलाइंस पर संबंधित मंत्रालयों की राय मांगी है. इन मंत्रालयों को अपनी राय 15 दिन में देनी होगी. कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी करने की मिलने के बाद यह गाइडलाइंस जारी होंगी.


मंत्रालयों द्वारा नई गाइडलाइंस से ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले ग्राहकों को राहत मिलेगी साथ ही अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने में सक्षम होंगे. सरकार के इस कदम के बाद ग्राहक ई-कॉमर्स कंपनियों के फ्रॉड से बच सकेंगे. मंत्रालयों द्वारा नई गाइडलाइंस में कंपनियों की डिलीवरी, रिफंड, एक्सचेंज पॉलिसी पारदर्शी होगी. ग्राहकों की शिकायते दूर करने के लिए तीन स्तरीय मैकेनिज्म होगा.


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मनचाही MRP पर लगेगी रोक


नई गाइडलाइंस के बाद MRP और डिस्काउंट की पॉलिसी पूरी तरह से पारदर्शी होगी. इसके बाद कंपनियां बढ़ा-चढ़ा कर एमआरपी नहीं दिखा सकेंगी. मंत्रालय ने गाइडलाइंस पर संबंधित मंत्रालयों की राय मांगी है. Dipp, वित मंत्रालय, हेल्थ, meity और ग्रह मंत्रालयों की राय मांगी गई है. 15 दिन के अंदर अपनी राय देने को कहा गया है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी मिलने के बाद गाइडलाइंस जारी होंगी.


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