UP: अब अब्दुल्ला आजम से छिना वोट देने का अधिकार, विधानसभा से अयोग्य ठहराए जाने के बाद रामपुर मतदाता सूची से हटा नाम

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) को उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित करने के बाद शुक्रवार को रामपुर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची (Rampur Voter List) से हटा दिया गया है। दरअसल, रामपुर के बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को मतदाता सूची से अब्दुल्ला आजम का नाम हटाने के लिए पत्र लिखा था।

वहीं, ईआरओ रामपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अपात्र व्यक्ति का नाम काट दिया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी व्यक्ति का नाम जो पंजीकरण के बाद अयोग्य हो जाता है, उसे मतदाता सूची से तुरंत हटा दिया जाएगा। यह प्रावधान स्पष्ट करता है कि अयोग्य घोषित किए जाने के बाद अब्दुल्ला आजम खान का नाम तुरंत मतदाता सूची से हटा दिया जाए।

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बीते सोमवार को मुरादाबाद की एक अदालत ने 2008 के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम खान और उनके पिता आजम खान को जेल की सजा सुनाई थी। उन पर 29 जनवरी, 2008 को एक राज्य राजमार्ग पर धरने पर बैठने का आरोप लगाया गया था, क्योंकि 31 दिसंबर, 2007 को रामपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के शिविर पर हमले के मद्देनजर पुलिस ने उनके काफिले को चेकिंग के लिए रोक दिया था।

हालांकि कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी है। अब्दुल्ला आजम खान और उनके पिता पर धारा 353 (लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए आपराधिक बल) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के अन्य प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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मुरादाबाद की एक कोर्ट से अब्दुल्ला आजम को दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद कर दी गई थी। इसके साथ ही उनकी सीट को रिक्त भी घोषित कर दिया गया है। ऐसा दूसरी बार हुआ है, जब अब्दुल्ला आजम की सदस्यता गई है। पहली बार लाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी सदस्यता रद कर दी थी, क्योंकि उनकी आयु 25 वर्ष से कम थी।

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