UP में अब तंबाकू-सिगरेट जैसे उत्पाद बेचने के लिए लेना होगा लाइसेंस, नहीं तो लगेगा भारी जुर्माना

उत्तर प्रदेश में सभी नगर निगम वाले क्षेत्रों में तंबाकू और सिगरेट बेचने के लिए नया नियम लागू किया जा रहा है। दरअसल, यूपी के 16 शहरों में सिगरेट और पान मसाला आदि उत्पादों को बेचने से पहले दुकानदारों के लिये नगर निगम से लाइसेंस लेना जरूरी होगा। प्रदेश में तंबाकू उत्पादों तक पहुंच का नियमन करने के लिए लाइसेंसिंग (Tobacco Shop License) को अनिवार्य किया गया है। अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉ. रजनीश दुबे ने इस सबंध में आदेश जारी कर दिया है।


इन जिलों में लगेगी रोक

जानकारी के मुताबिक, यह व्यवस्था मेरठ सहित प्रदेश के 16 नगर निगमों में लागू की गई है। इन निगमों में मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, सहारनपुर, वृंदावन-मथुरा, अयोध्या, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, बरेली और शाहजहांपुर शामिल हैं। जहां पर लाइसेंस प्रणाली को लागू किया जाएगा।


अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉ. रजनीश दुबे ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। साथ ही सभी नगर निगमों को इस प्रणाली को अपने यहां लागू करने के संबंध में अपने यहां बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पारित कराने के बाद 31 जुलाई तक लागू करने करने और शासन को सूचना भेजने का निर्देश दिया गया है। इस प्रणाली के लागू होने के बाद नगर निगम सीमा क्षेत्र में कोई भी दुकानदार बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद व सिगरेट आदि की बिक्री नहीं कर पाएगा।


उपविधि बनानी होगा : नगर विकास विभाग ने इसके लिए तंबाकू उत्पादन लाइसेंस शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क उपविधि-2021 का प्रारूप जारी कर दिया है। नगर निगमों को इसे बनाते हुए अपने यहां बोर्ड से पास कराना होगा। इसके बाद इसे लागू किया जाएगा।


नशे की प्रवृत्ति रुकेगी : नई व्यवस्था लागू होने के बाद दुकानदार 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सिगरेट व तंबाकू से बने उत्पाद नहीं बेच पाएंगे। इतना ही नहीं 18 साल से कम उम्र के बच्चों को इसे बेचने की अनुमति भी नहीं होगी।


पकड़े गए तो जुर्माना : लाइसेंस के बिना कामर्शियल मॉल, थोक बाजार, बिग बाजार, स्पेंसर्स, किराना दुकान, गुमटी आदि पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं होगी। बिना लाइसेंस के बिक्री करते हुए पाए जाने पर पहली बार 2000 रुपये जुर्माना व सामान जब्त कर लिया जाएगा।


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