‘ऐसे ही अवैध धर्मांतरण जारी रहा तो बहुसंख्यक हो जाएंगे अल्पसंख्यक’, इलाहाबाद हाईकोर्ट की गंभीर टिप्पणी

देश में हो रहे अवैध धर्मांतरण (Illegal Conversion) के मामलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) ने चिंता जाहिर की है, साथ ही कोर्ट ने इसे लेकर एक गंभीर टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे ही अवैध धर्मांतरण जारी रहा तो देश की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी. कोर्ट ने दलित और गरीब आबादी का ईसाई धर्म में अवैध तरीके से धर्मांतरण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है. जज रोहित रंजन अग्रवाल ने धर्मान्तरण कराने के आरोपी कैलाश की जमानत याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की.

दरअसल, हमीरपुर के थाना मौदहा में याची कैलाश पर अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था. शिकायतकर्ता रामकली प्रजापति के भाई रामफल को कैलाश हमीरपुर से दिल्ली में सामाजिक समारोह और कल्याण समारोह में भाग लेने के लिए ले गया था. तहरीर के मुताबिक उक्त गांव के कई लोगों को समारोह में ले जाया गया और उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया. शिकायतकर्ता का भाई मानसिक बीमारी से पीड़ित भी था.

याची अधिवक्ता ने कहा कि याची ने शिकायतकर्ता के भाई का धर्मांतरण नहीं किया था. सोनू पास्टर ही ऐसी सभा कर रहा था और उसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है. वहीं, राज्य की ओर से पेश अपर महाधिवक्ता पी के गिरी ने कहा कि ऐसी सभा आयोजित कर बड़ी संख्या में लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जा रहा है. कैलाश लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए गांव से ले जा रहा था और इस कार्य के लिए उसे बहुत सारा पैसा दिया जा रहा था.

कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 “अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार” का प्रावधान करता है, लेकिन एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण का प्रावधान नहीं करता है. कोर्ट ने कहा कि “प्रचार” शब्द का अर्थ बढ़ावा देना है, लेकिन इसका अर्थ किसी व्यक्ति को उसके धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करना नहीं है. ” कोर्ट ने प्राइमा फेसी पाया कि आवेदक जमानत का हकदार नहीं है इसलिए बेल याचिका खारिज कर दी.

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