गुजरात रेप केस में आसाराम बापू को उम्रकैद की सजा, शाहजहांपुर की पीड़िता व पिता ने बांटी मिठाई, कहा- जीत हमेशा सत्य की होती है

गुजरात के गांधीनगर की एक अदालत ने मंगलवार को आसाराम बापू (Asaram Bapu) को उम्रकैद की सजा सुनाई, जिसे कोर्ट ने 2013 के एक बलात्कार मामले में दोषी ठहराया था। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश डी.के. सोन ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के वकीलों को सुनने के बाद सजा की घोषणा की और आसाराम को पीड़िता को 50,000 रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया। वहीं, आसाराम बापू को सजा मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद की रहने वाली पीड़ित किशोरी ने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यावाद दिया।

पीड़ित किशोरी के पिता ने बांटी मिठाई

पीड़ित किशोरी के पिता ने आसाराम बापू को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने की खुशी में मिठाइयां बांटी। पीड़िता ने कहा कि आसाराम ऐसा दुराचारी है, उसे तो पूरी जिंदगी जेल में रहना चाहिए। उसने कहा कि कोर्ट पर पहले से विश्वास था। दुष्कर्मी आसाराम कभी जेल से बाहर न आए।

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पीड़िता के पिता ने कहा कि आसाराम को सजा होने से बहुत सुकून मिला है। जीत हमेशा सत्य की ही होती है। वह सच्चाई के रास्ते पर चलकर अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि आसाराम जेल के अंदर बैठकर उनके खिलाफ साजिश रच रहा है। अपने शिष्यों के जरिये उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लिखवा रहा है। वह गवाहों को भी नहीं बख्श रहा।

उन्होंने आरोप लगाया कि आसाराम ने भोलानाथ, अमृत प्रजापति को मरवा दिया। राहुल सचान का अभी तक सुराग नहीं लगा है। भगवान के घर देर हैं, मगर अंधेर नहीं। आसाराम को अपने कुकृत्यों की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। बता दें कि शाहजहांपुर की नाबालिग किशोरी ने वर्ष 2013 में आसाराम पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। अदालत ने 2018 में आसाराम को इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

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2 बहनों ने आसाराम और बेटे के खिलाफ दर्ज कराई थी शिकायत

वहीं, मंगलवार को सुनवाई के दौरान, विशेष लोक अभियोजक आरसी कोडेकर ने कहा था कि आसाराम बापू आदतन अपराधी थे और इसलिए उन्हें आजीवन जेल भेजा जाना चाहिए, जबकि बचाव पक्ष के वकील ने न्यूनतम सजा की मांग की थी। बता दें कि दो बहनों ने 2013 में सूरत पुलिस में आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

आरोप है कि 1997 से 2006 के बीच आसाराम ने अहमदाबाद में बड़ी बहन के साथ बलात्कार किया था, जबकि छोटी बहन ने आरोप लगाया था कि आसाराम के बेटे ने उसी अवधि के दौरान सूरत आश्रम में उसके साथ बलात्कार किया था।बड़ी बहन का मामला अहमदाबाद पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया और गांधीनगर अदालत में सुनवाई हुई, जिसने सोमवार को आसाराम को अपराध का दोषी पाया। आसाराम के बेटे के खिलाफ सूरत की अदालत में मुकदमा चल रहा है।

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