फर्जी SC/ST केस पर होगी सख्त कार्यवाई, आर्थिक सहायता राशि भी ली जायेगी वापस: बृजलाल

बागपत: उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व डीजीपी बृजलाल एससी/एसटी एक्ट के दुरुपयोग को लेकर सख्त दिखाई दे रहे हैं. फर्जी केस नामजदगी पर सख्त रूख अपनाते हुए बृजलाल ने कहा कि कहा कि एससी/एसटी एक्ट का कोई फर्जी केस पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाई की जायेगी यही नहीं उसकी आर्थिक सहायता राशि वापस भी ली जाएगी. बृजलाल ने माना कि एससी/एसटी एक्ट का दुरुपयोग भी किया जा रहा है. फर्जी मुकदमें लिखाए जा रहे हैं.

 

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बागपत में पत्रकार वार्ता के दौरान बृजलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आयोग के पास अनुसूचित जाति व जनजाति की बीते पांच माह में 2422 शिकायतें आई हैं. इनमें से 1800 का निस्तारण हुआ है. 60 फीसदी शिकायतें पुलिस से संबंधित हैं. इनमें थानों में एफआइआर दर्ज न होना और विवेचना ठीक से न होना शामिल हैं. जांच में कई शिकायतें फर्जी भी मिलीं.

 

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बृजलाल ने बताया कि एससी/एसटी के परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की यदि हत्या हो जाती है तो अब उसके परिवार को पांच हजार रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी. पीड़ित के बच्चों की स्नातक तक पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी तथा घटना के तीन माह तक घर का राशन दिया जाएगा. यह 14 जून 2016 के बाद के केसों में ही लागू होगा.

 

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