CM योगी ने ‘मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना’ का किया शुभारंभ, कहा- बीमारी राज्य से सरप्लस स्टेट बना UP

राजधानी लखनऊ स्थित लोकभवन में सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर ‘सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना’ का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी 6 साल पहले बीमारू राज्य था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। यूपी अब सरप्लस स्टेट बन गया है। यहां मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है। यूपी सुरक्षा की गारंटी देने वाला पहला राज्य बन गया है।

बन रहा एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों, उद्यमियों, बहनों और नागरिकों के सामने पहचान का संकट नहीं है। इसलिए अलग-अलग सेक्टर में जब सरकार ने काम करना शुरू किया गया तो इसके अलग परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि जहां पहले गोलियां चलतीं थीं अब वहां प्रदेश सरकार एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रही है।

सीएम योगी ने कहा किजहां आंदोलन होते थे वहां सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना दिए हैं। निवेशक डिफेंस कारिडोर में निवेश कर रहे हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने प्लेज पार्क योजना के अंतर्गत जनपद झांसी, हापुड़ एवं सम्भल में निजी औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए विकासकर्ताओं को प्रथम किस्त ₹1,137 लाख का चेक वितरित किया।

योजना के तहत 5 लाख तक की सहायता राशि

मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से अपरिहार्य परिस्थितियों में सूक्ष्म उद्यमियों को सहायता प्रदान की जा सकेगी। इसके अंतर्गत पात्र सूक्ष्म उद्यमी की दुर्घटना में मृत्यु होने या अपंगता पर 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

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मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से 60 वर्ष के सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमियों द्वारा आवेदन किया जा सकता है। इसमें ऐसे सूक्ष्म उद्यमियों को चुना जाएगा जो जीएसटी विभाग के द्वारा संचालित व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ पाने के पात्र नहीं हैं।

योजना के अंतर्गत दुर्घटना के चलते यदि किसी सूक्ष्म उद्यमी की मृत्यु होती है, तो उसके परिजनों को 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और उद्यमी के दुर्घटना में स्थाई अपंगता पर भी 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद की जाएगी। वहीं आंशिक अपंगता पर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र में विकलांगता प्रतिशत के अनुसार राहत राशि प्राप्त होगी।

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एक महीने में क्लेम का निस्तारण

एक माह में क्लेम का निस्तारण किया जाएगा और दुर्घटना होने की दशा में पीड़ित के परिवार द्वारा ऑनलाइन व्यवस्था में आवेदन करने के बाद समस्त प्रपत्रों की एक प्रति संबंधित जिले के उपायुक्त उद्योग को प्रस्तुत की जाएगी। रजिस्टर्ड सूक्ष्म उद्यमी की दुर्घटना होने की दशा में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपायुक्त उद्योग से क्लेम धनराशि की संस्तुति प्राप्त होने के बाद निदेशालय स्तर से उद्यमी के नामित वारिस को बीमा की धनराशि डीबीटी के माध्यम से अधिकतम एक माह में उपलब्ध करा दी जाएगी।

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